दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: कांग्रेस नेता जियाउर्रहमान हत्याकांड में 5 दोषी करार|हत्या के डेढ़ साल बाद आया बड़ा न्यायिक निर्णय, 18 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा|@दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष जिया उर्रहमान हत्याकांड में दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला
दरभंगा,, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर। सिविल कोर्ट दरभंगा के तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष जियाउर्रहमान हत्या कांड में शुक्रवार को पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है।
सभी आरोपियों को हत्या और साजिश की धाराओं में दोषी करार
एपीपी (Additional Public Prosecutor) रेणु झा ने बताया कि कोर्ट ने सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव निवासी, मो. जावेद, मो. फिरोज, मो. सहाबुद्दीन ऊर्फ डब्लू, मो. छोटे, मो. वारिस करीम को भादवि की धारा 302 (हत्या) और 120(B) (षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया है।
18 अगस्त को होगी सजा की सुनवाई
कोर्ट ने सजा के निर्धारण (sentence hearing) के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस की तिथि 18 अगस्त निर्धारित की है। सभी दोषी पहले से न्यायिक हिरासत में हैं।
ऐसे हुई थी हत्या, बांसबाड़ी से मिला था शव
हत्या की घटना 7 दिसंबर 2022 को हुई थी। 8 दिसंबर को बांसबाड़ी में जिया उर्रहमान का शव बरामद हुआ। उनकी पत्नी जेवा रुखसाना के आवेदन पर 9 दिसंबर को सिमरी थाना में प्राथमिकी संख्या 249/22 दर्ज की गई।
त्वरित न्याय की दिशा में बड़ी उपलब्धि
एपीपी रेणु झा ने बताया कि मामले में 11 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने कहा:
“मैंने पीपी का पद ग्रहण करते ही सभी गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। हमारी टीम पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।”