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15 जुलाई, 2024
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Darbhanga Court का Big Decision: शराब तस्करी में दो अभियुक्तों को 7 साल सश्रम सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

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528 लीटर शराब के साथ पकड़े गए तस्करों को 7 साल की सजा! दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला। बिहार में शराबबंदी के बाद सबसे कड़ी सजा! दो तस्करों को 7 साल जेल, 1 लाख जुर्माना। शराब के साथ पकड़े गए तो सीधे 7 साल जेल!@दरभंगा, कोर्ट रिपोर्टर, देशज टाइम्स

दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: 2022 में पकड़े गए शराब तस्करों को मिली सजा! 

दरभंगा कोर्ट ने सुनाई ऐतिहासिक सजा। ट्रक में छुपाकर ले जा रहे थे शराब! दरभंगा कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा और भारी जुर्माना। 2022 में पकड़े गए शराब तस्करों को मिली सजा! दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला आज आया@दरभंगा, कोर्ट रिपोर्टर, देशज टाइम्स

दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: शराब तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को 7 साल सश्रम सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

दरभंगा, कोर्ट रिपोर्टर, देशज टाइम्स | दरभंगा की उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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किन्हें मिली सजा?

बीरो पासवान, पिता – बैजनाथ पासवान, शक्ति कुमार, पिता – लक्ष्मण पासवान, निवासी: फुलहारा, थाना – कल्याणपुर, जिला – समस्तीपुर को सजा मिली है।

क्या है मामला?

घटना वर्ष: 2022 का है। इसका थाना: सिमरी, दरभंगा है। FIR संख्या: 104/2022 है। बरामद शराब: 528.720 लीटर विदेशी शराब है जो जब्ती स्थल: एक ट्रक से मौके पर गिरफ्तारी के साथ कानून: उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत कार्रवाई हुई।

अदालती कार्रवाई का विवरण

7 जुलाई 2025: अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया और न्यायिक हिरासत में भेजा। 16 जुलाई 2025: सजा का निर्धारण किया गया। जुर्म: अवैध शराब तस्करी। दंड:7 साल का सश्रम कारावास। 1-1 लाख रुपये का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद।

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प्रमुख भूमिका में रहे वकील हेमंत और मनोज 

प्रत्यर्पण पक्ष से हेमंत कुमार, स्पेशल एपीपी (उत्पाद अधिनियम) रहे। वहीं, मनोज कुमार मनमौजी, सहायक विशेष लोक अभियोजक थे। वकीलों ने बताया कि पुलिस ने 528.720 लीटर विदेशी शराब के साथ ट्रक और दोनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया था। पूरे मामले का विचारण जी.ओ. वाद सं. 10678/2022 के तहत हुआ।

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