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31 मई, 2024
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11 गवाहों की गवाही, सालों की लड़ाई – अब दरभंगा कोर्ट से – “विपिन राय ‘कातिल’ करार, 6 साल बाद मिला इंसाफ!

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देशज टाइम्स | Highlights -

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दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला! सुनील राय हत्याकांड में विपिन राय को हत्या का दोषी करार दिया है। हत्या के 6 साल बाद पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिल गया है। 11 गवाहों की गवाही, सालों की लड़ाई – अब कोर्ट ने कहा: “विपिन राय है हत्यारा” 3 जून को तय होगी सज़ा! दरभंगा कोर्ट ने विपिन राय को घोषित किया दोषी, जेल से नहीं निकल सका कातिल।@कोर्ट रिपोर्टर, देशज टाइम्स, दरभंगा।

 

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दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: मिश्रा टोला निवासी विपिन राय हत्या का दोषी करार, 3 जून को होगी सजा तय

एक नजर में जानिए कातिल की कत्ल गाथा:

Murder Case | Darbhanga News | Bipin Rai Convicted दोषी: विपिन राय, मिश्रा टोला निवासी, धारा: IPC 302 (Murder), Arms Act 27,सजा की तारीख: 3 जून, घटनास्थल: नाग मंदिर, मिश्राटोला, मृतक: सुनील कुमार राय, जांचकर्ता: IO शिवकुमार राम।

नाग मंदिर के पास गोली मारकर की थी हत्या

दरभंगा, देशज टाइम्स। दरभंगा प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडे की अदालत ने हत्या (Murder) के सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। नगर थाना क्षेत्र के मिश्रा टोला निवासी विपिन राय को भादवि की धारा 302 (मानववध) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी (Convicted) करार दिया गया है।

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सजा की घोषणा 3 जून को होगी

कोर्ट ने सजा निर्धारण (Sentence Hearing) के लिए 3 जून की तारीख निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष के वकील विष्णु कांत चौधरी ने बताया कि आरोपी विपिन राय फिलहाल जेल में बंद है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा की मांग की जाएगी।

चाय की दुकान पर बैठा था मृतक, वहां पहुंचकर मारी थी गोली

मृतक सुनील कुमार राय, मिश्राटोला नाग मंदिर निवासी राम प्रकाश राय का पुत्र था और बाजार समिति में कार्यरत था। घटना 30 दिसंबर 2018 की रात 9 बजे की है, जब सुनील अपने पिता की चाय की दुकान पर बैठा हुआ था।

उसी दौरान विपिन राय, चंदन राय, अमर कुमार, सुरेंद्र राय समेत 11 लोग वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू कर दिया। जब सुनील नाग मंदिर की ओर बढ़ा, तभी विपिन राय ने अपने साथी मोहम्मद आरज़ू से रिवॉल्वर लेकर सिर में गोली मार दी

डीएमसीएच ले जाते समय हुई मौत, FIR और जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद सुनील को डीएमसीएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में नगर थाना कांड संख्या 259/18 दर्ज की गई और सत्रवाद संख्या 238/19 के तहत मुकदमे की सुनवाई हुई।

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गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट का फैसला

अभियोजन पक्ष की ओर से IO शिवकुमार राम, चिकित्सक विजय प्रताप सिंह सहित 11 गवाहों की गवाही कराई गई। 18 अक्टूबर 2019 को आरोप गठन किया गया और लगातार सुनवाई के बाद अब फैसला आया है

अपर लोक अभियोजक विष्णु कांत चौधरी ने कहा…

अपर लोक अभियोजक विष्णु कांत चौधरी ने कहा कि मृतक सुनील कुमार राय के पिता मिश्रटोला नागमन्दिर निवासी राम प्रकाश राय ने 30 दिसंबर 18 को डीएमसीएच में बेंता पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान देकर आरोप लगाया था कि उसका बेटा सुनील कुमार राय बाजार समिति में काम करता था।

मिश्रटोला नाग मंदिर के निकट चाय की दुकान…

वहीं सूचक मिश्रटोला नाग मंदिर के निकट चाय की दुकान चलाता था। घटना के दिन 9:00 बजे रात में उनका पुत्र सुनील कुमार राय उसके दुकान पर आया और बैठ गया। उसी समय आरोपी विपिन राय, चंदन राय, अमर कुमार, सुरेंद्र राय सहित 11 आदमी दुकान पर आए और पुरानी विवाद को लेकर मेरे पुत्र को भला बुरा कहने लगा।

जब सुनील कुमार राय नाग मंदिर के निकट पहुंचा तो

सुनील ने मना किया और जब सुनील कुमार राय नाग मंदिर के निकट पहुंचा तो विपिन राय अपने सहयोगी मोहम्मद आरज़ू से रिवाल्वर लेकर उसके पुत्र के सिर में गोली मार दिया।इसकी प्राथमिकी नगर थाना कांड सं.259/18 दर्ज हुई। कोर्ट में इस केश का विचारण सत्रवाद सं. 238/19 के तहत प्रारंभ हुआ।अपने बयान में सूचक ने कहा कि कुछ दिन पूर्व विपिन राय उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दिया था।

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कुल 11 गवाहों की गवाही के बाद आया इंसाफ

जख्मी को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुसंधानक ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। मामले में 18 अक्टूबर 2019 को भादवि की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप गठन किया गया। न्यायालय में वाद बिचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से आईओ शिवकुमार राम, चिकित्सक विजय प्रताप सिंह समेत कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई।

बहस के बाद कोर्ट का आया फैसला, अब तीन जून फाइनल

शुक्रवार को कोर्ट ने उभय पक्षों का बहस सुनने के पश्चात आरोपी विपिन राय को भादवि की धारा 302(मानववध) और आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 में जूर्मी घोषित किया है। वहीं जुर्मी की सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 3 जून की तिथि निर्धारित किया है। आरोपी लंबे समय से जल में काराधीन है।

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