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Darbhanga News: केवटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, महीनों से फरार चल रहा NDPS एक्ट का आरोपी चढ़ा हत्थे

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Darbhanga News: कानून के लंबे हाथ आखिरकार उस शख्स के गिरेबान तक पहुंच ही गए, जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। दरभंगा की केवटी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के एक पुराने मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस गिरफ्तारी को पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

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Darbhanga News: जानिए कौन है गिरफ्तार अभियुक्त और क्या है पूरा मामला

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान केवटी थाना क्षेत्र के मेघा गांव निवासी स्वर्गीय टेकनारायण यादव के पुत्र विक्रम कुमार यादव उर्फ विकास यादव के रूप में की गई है। विक्रम यादव पर केवटी थाना में कांड संख्या-276/25 के तहत दिनांक 27.10.25 को एनडीपीएस एक्ट की धारा-21(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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केवटी थानाध्यक्ष सदन राम के अनुसार वर्ष 2025 में विक्रम कुमार यादव और उसके गिरोह द्वारा भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी। उस समय पुलिस ने 10 कार्टूनों में रखा कुल 120 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया था।

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प्रत्येक कार्टून में 120 बोतलें थीं, और प्रत्येक बोतल में 100 एमएल सिरप था। बरामद सिरप पर निर्माण तिथि अक्टूबर 2025 और समाप्ति तिथि मार्च 2027 अंकित थी। घटना के बाद से ही विक्रम कुमार यादव फरार चल रहा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और आखिरकार उसे धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह नशा तस्कर अपने गांव में ही छिपा हुआ है, जिसके बाद एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। इस कार्रवाई से इलाके में नशे का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है।

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

केवटी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम कुमार यादव को दिनांक 08.03.26 को गिरफ्तार करने के बाद सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापन हेतु भेज दिया है। गौरतलब है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा-21(सी) व्यावसायिक मात्रा से संबंधित है और इसमें अपराध सिद्ध होने पर कठोर सजा का प्रावधान है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

थानाध्यक्ष ने बताया कि इलाके में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि इलाके में सक्रिय नशा तस्करों के नेटवर्क के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग सकती हैं।

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