दरभंगा। शहर के जी एम रोड, राजकुमार गंज में वर्ष 2022 में भू माफिया द्वारा पेट्रोल छिड़ककर की गई तिहरी हत्या मामले में नाटकीय मोड़ आया है।
नगर थानाकांड सं. 39/22 से जुड़े सत्र वाद सं. 217/22 में अपर लोक अभियोजक रेणू झा ने अदालत में तीन नए आरोपियों को आरोपी बनाने की मांग की। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
नए आरोपी और उनका संबंध
अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रस्तुत किया कि दरभंगा राज परिवार के सदस्य:
स्व. राजकुमार शुभेश्वर सिंह का पुत्र कपलेश्वर सिंह
अमरकांत झा
मंटून दास
इनकी संलिप्तता इस हत्याकांड में पाई गई है। अभियोजन ने अदालत से मांग की कि इन्हें धारा 319 IPC के तहत आरोपी बनाया जाए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
कोर्ट का फैसला
अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन और साक्ष्यों का गहन परिशीलन किया।
इसके बाद अदालत ने आवेदन को स्वीकृत करते हुए तीनों को नए सत्र वाद में उपस्थित होकर ट्रायल का सामना करने के लिए नोटिस जारी किया।
अगली सुनवाई की तारीख: 17 नवंबर 2025 आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
जमानत और ट्रायल की प्रक्रिया
अब तीनों आरोपी कपलेश्वर सिंह, अमरकांत झा और मंटून दास को सर्वप्रथम जमानत लेकर ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बावजूद ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होगी, और सभी साक्ष्यों के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
साक्ष्यों के आधार पर ठहराए जा सकते हैं दोषी
धारा 319 IPC: अदालत द्वारा नए आरोपी को जोड़ने की विशेष प्रावधान
इससे अभियोजन पक्ष को अतिरिक्त संदिग्धों को मामले में शामिल करने का अधिकार मिलता है
ट्रायल के दौरान सभी नए और पुराने आरोपी साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराए जा सकते हैं, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।