दरभंगा, देशज टाइम्स अपराध ब्यूरो। दुष्कर्म के मामले में दरभंगा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय दरभंगा के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत का एक बड़ा फैसला आया है। यहां नाबालिग से दुष्कर्म की सजा में कमतौल के फरीद शेख को दस साल की सजा मिली है। वहीं, अर्थदंड लगाया है। यह फैसला, दरभंगा के लिए बड़ा माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, मामला अगस्त 2020 का है। कमतौल थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को कमतौल थाना क्षेत्र के मिल्की निवासी फरीद शेख ने अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, इस दुष्कर्मी ने नाबालिग की तस्वीर तक वायरल करने की धमकी दी थी। कहा था, अगर मुंह खोलेगी तो तेरे मुंह पर तेजाब डाल दूंगा। भयभीत नाबालिक ने इसका जिक्र कहीं नहीं किया। मगर फिर, पढ़िए पूरी खबर
जब बलात्कारी ने दुष्कर्म के लिए उसे दोबारा हवस का शिकार बनाना चाहा तो वह विफर पड़ी। चीख पड़ी। नाबालिग की चीख सुनकर लोगों को सारी जानकारी मिली। इसके बाद 22 अगस्त 20 को इस बलात्कारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वह जेल में भी है और आगे भी दस साल जेल में ही रहेगा।
जानकारी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश श्रीमती परिहार की अदालत ने उसे दस साल की कठोर कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से चार लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से करने का निर्णय सुनाई है।
अदालत ने कमतौल थाना के एक मामले में जीआर 44/20 की सूनवाई मंगलवार को पुरी कर अभियुक्त को दफा 376भादवि में दस साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड ,506 भादवि में दो साल की कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदण्ड एवं पाॅक्सो ऐक्ट की धारा 4(1) में दस साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अदालत ने मंगलवार को ही दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि न्याय मिलने से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है।