दरभंगा, देशज टाइम्स — जिले में 31 मई और 1 जून को होने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ( Diploma Certificate Entrance Competitive Examination । DCECE 2025) को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने 23 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) लागू कर दी है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO) विकास कुमार की ओर से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
Darbhanga के मदरसा में ‘ …भीख मांगती हिंदू लड़की, फिर? देखें VIDEO
View this post on Instagram
महत्वपूर्ण परीक्षा विवरण (Exam Highlights):
परीक्षा तिथि: 31 मई और 1 जून 2025, समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक, दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:15 बजे तक, परीक्षा का नाम: DCECE (PE/PM/PMM)-2025, परीक्षा आयोजन निकाय: संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना, कुल केंद्र: 23 ।
परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
निषेधाज्ञा 31 मई और 1 जून को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह प्रतिबंध परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में लागू होगा। 23 परीक्षा केंद्र जैसे एमएल अकादमी, सीएम साइंस कॉलेज, बीकेडी स्कूल, मिल्लत कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, एन. झा महिला कॉलेज, एमके कॉलेज, सीएम कॉलेज, शफी मुस्लिम स्कूल समेत अन्य शामिल हैं।
निषेधाज्ञा के तहत क्या-क्या प्रतिबंधित रहेगा
पांच या अधिक लोगों का समूह बनाकर एकत्रित होना प्रतिबंधित। लाठी, डंडा, हथियार, विस्फोटक या कोई घातक वस्तु लेकर चलना सख्त मना। ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का प्रयोग सुबह 7:00 से शाम 6:00 बजे तक वर्जित। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित।
किन पर निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी
परीक्षा संचालन में लगे सरकारी पदाधिकारी, पुलिस, मिलिट्री या विशेष पासधारी व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। शव यात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह कार्यक्रम इस प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं।
प्रशासन का उद्देश्य: निष्पक्ष परीक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण
एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि:
“परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। भीड़, शोर और गड़बड़ी से बचने के लिए यह निषेधाज्ञा आवश्यक है। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”