

Darbhanga Triple Murder Case: GM Road पर पेट्रोल डालकर जलाने वाले मामले में दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला…दरभंगा | 2022 में दरभंगा शहर के जीएम रोड पर हुए दिल दहला देने वाले तिहरा हत्याकांड मामले में अदालत ने चार दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह फैसला सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने मंगलवार को सुनाया।
चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अदालत ने निम्नलिखित चार अभियुक्तों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा दी—
शिव कुमार झा, पुत्र नमो नारायण झा (राजकुमार गंज, दरभंगा)
भास्कर कुमार, पुत्र ललित ठाकुर (भठियारीसराय)
अभिमन्यु राउत उर्फ बाबा, पुत्र मिस्टर अर्जुन सिंह (लादौर, सिमरी थाना)
मिथलेश पासवान, पुत्र दशरथ पासवान (पोसनपुरा कबीचक, सदर थाना क्षेत्र)
मामला 2022 के जीएम रोड कांड से जुड़ा
10 फरवरी 2022 की शाम को नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड राजकुमारगंज में जमीन माफिया ने एक मकान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की।
जब संजय कुमार झा और उसकी बहन पिंकी कुमारी ने विरोध किया, तो आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर मकान में आग लगा दी। बचाने आई सबसे छोटी बहन नीकि कुमारी भी झुलस गई।
पीएमसीएच में इलाज के दौरान गर्भवती पिंकी, उसका 8 माह का गर्भस्थ शिशु और भाई संजय की दर्दनाक मौत हो गई।
अदालत में अभियोजन ने पेश किए 14 गवाह
अभियोजन पक्ष से एपीपी रेणु झा ने अदालत में 14 गवाहों की गवाही प्रस्तुत कर अभियुक्तों का अपराध साबित किया। अदालत ने उन्हें भादवि की धारा 147, 436, 427, 341, 307, 302 और 120 (B) के तहत दोषी करार दिया।
अदालत का फैसला
धारा 147 – 1 माह सश्रम कारावास
धारा 436 – 5 वर्ष सश्रम कारावास व ₹10,000 अर्थदंड
धारा 427 – 1 वर्ष सश्रम कारावास
धारा 341 – 1 माह सश्रम कारावास
धारा 307 – 5 वर्ष सश्रम कारावास व ₹10,000 अर्थदंड
धारा 302 – आजीवन सश्रम कारावास व ₹10,000 अर्थदंड
धारा 120 (B) – आजीवन सश्रम कारावास व ₹10,000 अर्थदंड
सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
Darbhanga Court ने कहा — यह अपराध समाज को झकझोर देने वाला है
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि यह अपराध न केवल एक परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर देने वाला है।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को “विश्वसनीय और प्रमाणिक” मानते हुए दोषियों को कड़ी सजा दी है।








