Darbhanga । दरभंगा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा में लापरवाही के मामले में पीड़िता मंजु राय को 5323 रुपये का हर्जाना प्रदान किया है। यह राशि दरभंगा नगर निगम द्वारा सेवा में त्रुटि के कारण जमा की गई थी।
टैंक सफाई शुल्क के बावजूद नहीं हुई सफाई
मंजु राय, निवासी अयाचीनगर मुहल्ला, ने 19 जनवरी 2017 को नगर निगम में 1000 रुपये टैंक सफाई शुल्क जमा किया था।
इसके बावजूद नगर निगम ने समय पर सेफ्टी टैंक सफाई नहीं करवाई।
लाचार होकर मंजु राय को प्राइवेट रूप से 5000 रुपये खर्च कर सफाई करानी पड़ी।
उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराया मामला
श्रीमती राय ने उपभोक्ता वाद संख्या 3/2024 दर्ज कराया।
9 जुलाई 2024 को आयोग ने आदेश पारित करते हुए:
1000 रुपये शुल्क वापसी
2000 रुपये हर्जाना
और 8% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान का निर्देश दिया।
अनुपालन नहीं होने पर इजराय वाद दर्ज
आदेश का पालन नहीं होने पर श्रीमती राय ने इजराय वाद संख्या 2/2024 दर्ज करवाया।
दबाव में आकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने 5323 रुपये का चेक आयोग में जमा किया।
उपभोक्ता को सौंपा गया चेक
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पियूष कमल दीक्षित ने
वकील चंद्रधर मल्लिक की उपस्थिति में मंजु राय को चेक सौंपा।
महत्वपूर्ण तथ्य:
उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग ने त्वरित न्याय सुनिश्चित किया।
सरकारी सेवाओं में लापरवाही पर उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण उपलब्ध है।