
केवटी, दरभंगा, देशज टाइम्स। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 86-केवटी विधानसभा क्षेत्र-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर दरभंगा श्री संजीत कुमार की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक आयोजित हुई। इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य था – निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, दावा/आपत्ति की प्रक्रिया और प्रकाशन की तिथियों पर विचार-विमर्श करना।
प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन
बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि 26 जुलाई 2025 तक जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) प्राप्त हुए थे, उनके नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल किए गए हैं। यह सूची 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई। सभी राजनीतिक दलों को मुद्रित मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है। यह सूची बीएलओ, प्रखंड कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
दावा-आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां: दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि: 01 सितंबर 2025, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2025 (मंगलवार) शामिल है।
इस अवधि में वे सभी नागरिक, जिन्होंने 01 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है या 01 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करेंगे, वे फॉर्म-6 के साथ आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष मतदाता सुविधा केंद्र (Voter Facilitation Centre – VFC) बनाए गए हैं। यहाँ 02 अगस्त से 01 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
नवविवाहिताओं पर विशेष ध्यान
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने कहा कि नवविवाहिताओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस दिशा में प्रशासन का सहयोग करें। वर्तमान में मतदाता सूची का लिंगानुपात 888 है, जबकि पहले यह 924 था। यह गिरावट चिंता का विषय है।
मतदाता केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाएं
हर VFC पर मतदाता निम्नलिखित फॉर्म और दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसमें, फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने हेतु), फॉर्म-7 (नाम हटाने हेतु), फॉर्म-8 (सूचना सुधार हेतु), घोषणा पत्र (Annexure-D), अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।
01 जुलाई से अब तक प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों की समेकित सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है। अभी तक किसी दल की ओर से औपचारिक दावा-आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, उन सभी मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई है जिनके नाम वर्ष 2025 की पुरानी सूची में थे, लेकिन प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए गए। यह सूची जिला कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवनों तथा Bihar CEO Website पर उपलब्ध है।
सत्यापन अभियान
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि बीएलओ द्वारा एएसडी सूची का घर-घर सत्यापन 24 एवं 25 अगस्त को पूरा किया गया है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे सहयोग करें ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
बैठक में शामिल प्रतिनिधि
बैठक में मास्टर ट्रेनर प्रशांत कुमार झा उपस्थित रहे। राजनीतिक दलों की ओर से निम्न प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें, अशोक नायक, सोहन ठाकुर, उमेश पासवान, धर्मेश कुमार, रामचंद्र साह, दिनेश मिश्र, वसी अहमद, रामदेव पासवान, श्रवण कुमार मिश्रा, पवन कुमार निराला, स्वतंत्र कुमार, नारायण जी झा, नवीन कुमार राउत समेत अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।
लोकतांत्रिक भागीदारी और मतदाता जागरूकता
86-केवटी विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की यह बैठक स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी और मतदाता जागरूकता की दिशा में बड़ा कदम है।
दावा-आपत्ति की प्रक्रिया से अधिकाधिक योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ा जा सकेगा।
नवविवाहिताओं और युवाओं पर विशेष ध्यान से मतदाता सूची अधिक संतुलित और सशक्त बनेगी। राजनीतिक दलों और प्रशासन के सामूहिक सहयोग से “कोई मतदाता न छूटे” का लक्ष्य पूरा होगा।