back to top
4 सितम्बर, 2024
spot_img

Weapon License Verification | 15 तक करा लें हथियारों के लाइसेंस वैरिफिकेशन, इसके बाद यह हो जाएगा अवैध, बिहार गृह विभाग का बड़ा फरमान, सभी डीएम को लेटर

आप पढ़ रहे हैं दुनिया भर में पढ़ा जाने वाला Deshaj Times...खबरों की विरासत का निष्पक्ष निर्भीक समर्पित मंच...चुनिए वही जो सर्वश्रेष्ठ हो...DeshajTimes.COM
spot_img
Advertisement
Advertisement

गृह विभाग ने लाइसेंसी हथियारों को सत्यापन नहीं कराने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी जारी की है। कहा है, बार-बार रिमाइंडर के बाद भी ऐसा नहीं करने वालों हथियारधारकों के लाइसेंस अब सीधे तौर पर रद (Home department’s ultimatum, get weapons license verification done by 15th) कर दिए जाएंगें।

Weapon License Verification | अक्टूबर 2019 के आदेश का असर नहीं

इसके पहले अक्टूबर 2019 में आदेश जारी किया गया था। अक्टूबर 2019 के आदेश के बाद भी अब तक कई लाइसेंस हथियारों का सत्यापन नहीं कराया गया। गृह विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने जिले के सभी डीएम को खास निर्देश संबंधित पत्र भेजे हैं। पढ़िए पूरी खबर

Weapon License Verification | गृहविभाग का कड़ा स्टेप्स

जानकारी के अनुसार, बिहार में लगातार हर्ष फायरिंग और पार्टी के दौरान गोली लगने से मौत को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार के गृह विभाग ने कड़ा रूख अख्तियार करने का फैसला किया है। इसके लिए डेडलाइन तय करते हुए लाइसेंसी हथियारों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। गृह विभाग ने कहा है कि हर्ष फायरिंग करने वाले को जेल भेजा जाएगा।

Weapon License Verification | हथियार धारकों के लिए अंतिम तारीख तय

गृह विभाग ने उत्तर पूर्व के राज्यों के वैसे हथियारधारकों का लाइसेंस के लिए स्पष्ट निर्देश देते कहा है कि आपके लिए डेडलाइन 15 फरवरी 2024 तय है। अगर इस वक्त तक हथियारों को नए सिरे से सत्यापन नहीं कराया तो अनिवार्य रूप से आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

Weapon License Verification | लाइसेंस तो निरस्त होंगे ही, हो जाएंगें अवैध

साथ ही अल्टीमेटम देते कहा कि ऐसा नहीं करने वालों के लाइसेंस तो निरस्त होंगे ही साथ ही वह अवैध हथियार कहलाएंगे। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कहा है कि बिहार के बाहर से जारी हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन लंबित है। सत्यापन पर तेजी से काम कराएं।

Weapon License Verification | एसोपी का पालन करना होगा जरूरी

लाइसेंसी हथियार के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसोपी का पालन करना है। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश का पालन करना अनिवार्य है। बिहार के बाहर उत्तर पूर्व राज्यों जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर राज्य से जारी लाइसेंस का सत्यापन जरूरी है। इन राज्यों के हथियारों को 15 फरवरी तक सत्यापन नहीं किए जाने पर सभी हथियार अवैध करार हो जाएंगे।

जरूर पढ़ें

-पति दिव्यांग, रिश्तेदार नहीं…हो सकती थी ‘अनहोनी’…मैं रिश्तेदार बनूंगी…और घर आई ‘लक्ष्मी’ पढ़िए DARBHANGA में करुणा की जमीनीं कहानी

दरभंगा में मानवता की मिसाल: दरभंगा में करुणा की कहानी: पुलिस और समाजसेवी ने...

केवटी में बिहार बंद: एनएच-527B-एसएच-75 मार्ग चार घंटे ठप, वाहनों की कतार

केवटी (दरभंगा)। प्रधानमंत्री की माता को लेकर अपशब्द कहे जाने के विरोध में गुरुवार...

बिहार बंद का दिखा कमतौल SH-75 पर असर, थाना के समीप सड़क जाम, यातायात ठप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने...

घनश्यामपुर में NDA का बिहार बंद सफल, सड़कें रहीं वीरान

घनश्यामपुर, देशज टाइम्स। एनडीए (NDA) द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का घनश्यामपुर में व्यापक...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें