सरकार ने बिहार के साल 2007 के बैच के आइएएस (IAS) अधिकारी दीपक आनंद पर बड़ी कारवाई की है। दीपक आनंद पर आय से अधिक संपति रखने के आरोप में कार्रवाई करते हुए उनकी वेतन में कटौती कर दी गई है।वहीं एक साल के लिए उनका ग्रेड भी कम कर दिया गया है। मामले में बिहार समान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, वैसे दीपक आनंद औऱ उनकी पत्नी शिखा रानी के खिलाफ पहले ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला चल रहा है। विशेष आर्थिक इकाई ने दो जनवरी 2018 को ही दीपक आनंद औऱ उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस के दर्ज होने के बाद दीपक आनंद को निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी थी।
तब इन्हें निलंबित कर दिया गया था। उनपर विभागीय कार्रवाई शुरु हुई थी। दरअसल हर साल 31 दिसंबर को देश के IAS अफसरों को अपनी संपति का ब्यौरा देना होता है। पर, साल 2008 से 2010 और साल 2015-16 में आइएएस दीपक आनंद ने अपनी संपति के ब्योरे में चल ओर अचल संपति को शून्य बताया था।
जांच में पाया गया कि उनके पास कई संपतियां हैं। इसका खुलासा यूपीएससी की जांच में हुआ। यूपीएससी ने ही सरकार आइएएस दीपक आनंद पर कार्रवाई कंराने की अनुशंसा की थी। जिसके बाद ही उनपर विभागीय कार्रवाई की गाज गिरी है।
जांच में यह बातें भी छनकर आई कि सभी संपत्ति दीपक आनंद ने परिजनों के नाम से अर्जित की हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने दीपक आनंद के पटना और फुलवारी शरीफ में अपने पिता के नाम पर एक प्लॉट खरीदने और इस प्लॉट को खरीदने के लिए अपनी पत्नी शिखा रानी के बैंक खाते से तीस लाख चेक से भुगतान करने की बात सामने आने के बाद कार्रवाई तेज कर दी थी।