मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। नाबालिग बच्ची से शादी करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार की अदालत ने पति अक्षय कुमार राम को डेढ़ वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही, पचीस हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर पांच महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शुक्रवार को जजमेंट पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार सिन्हा ने अभिलेख पर अक्षय कुमार राम के खिलाफ नाबालिग लड़की से शादी रचाने का पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा करते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।
एपीपी अजीत सिन्हा ने बताया
कि सजायाफ्ता अक्षय कुमार राम मधुबनी शहर के प्राइवेट बस स्टैंड मुहल्ले का रहने वाला है। बीते 11 अगस्त 2020 को उसने 15 वर्षीय एक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ शादी रचाया था। घटना को लेकर लड़की की माता शीला देवी ने मधुबनी नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।