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मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो के लिए झंझारपुर संवाददाता की रिपोर्ट। झंझारपुर सिविल कोर्ट के एडीजे प्रथम एवं पुलिस प्रकरण में झंझारपुर उपकारा में बंद घोघरडीहा के तात्कालीन थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु शर्मा को हाइकोर्ट से सशर्त जमानत दे दी गई।
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जमानत मिलने के बाद
बीते शनिवार को विगत सात माह बाद दोनों पुलिस पदाधिकारी उपकारा से बाहर निकले। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जमानतदार के रूप में गोपाल कृष्ण की पत्नी पूजा कुमारी और एक अन्य, वहीं अभिमन्यु शर्मा के पुत्र आकाश शर्मा और एक अन्य जमानतदार के रूप में बनाये गए हैं।
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जानकारी के अनुसार, 18 नवंबर 2021 को झंझारपुर कोर्ट के एडीजे चैंबर में जज और दारोगा के बीच हुई मारपीट के बाद एडीजे के बयान पर दर्ज मामले में आरोपित दोनों पुलिस अधिकारी को हिरासत में लिया गया था। विगत 7 महीने से वे उपकारा झंझारपुर में कैदी का जीवन जी रहे थे।
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उक्त चर्चित मामले को लेकर हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रशेखर झा ने रेगुलर जमानत दे दी। उक्त जानकारी देते हुए अधिवक्ता अभिषेक रंजन ने देशज टाइम्स को बताया कि 10 हजार के बेल बाउंड और एक निजी संबंधी के अलावा एक-एक अन्य लोगों को जमानतदार बनाये जाने की शर्त पर हाई कोर्ट ने रेगुलर बेल का आदेश दिया है।
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