Bihar News| सरकारी आवासों में अब ऐश-मौज पड़ेगा महंगा, लगेगा Maint enance Charge, देने पड़ेंगे किराया, Salary से होगी Deduct। जी हां, सरकारी आवास में अब निजी अपार्टमेंट की तरह पैसे देने होंगे। सरकार ने इसके लिए डेडलाइन तय कर दी है।
Bihar News| इस तारीख के बाद अब सरकारी आवास में ऐश-मौज नहीं चलेगा
इस तारीख के बाद अब सरकारी आवास में ऐश-मौज नहीं चलेगा। जहां, अब मेंटेनेंस चार्ज के साथ मासिक किराया भी देय होगा। यह फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में तय हो गई जहां, इसके तहत अब 839 से लेकर 3768 रुपए अब आपकी सैलरी से खुद कट हो जाएगी।
Bihar News| भवन निर्माण विभाग अब श्रेणी के हिसाब से पैसे वसूलेगा
Bihar News| मासिक किराया और मेंटेनेंस चार्ज की एक विस्तृत सूची जारी
पटना के शास्त्रीनगर और गर्दनीबाग स्थित नवनिर्मित सरकारी बहुमंजिला आवासीय भवनों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए मेंटेनेंस चार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। यह चार्ज उनके वेतन से सीधे काटा जाएगा। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में लिया गया था। भवन निर्माण विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के आवासों के लिए मासिक किराया और मेंटेनेंस चार्ज की एक विस्तृत सूची जारी की है। सूची के अनुसार, मेंटेनेंस चार्ज, संबंधित आवास के किराए से अधिक है। उदाहरण के लिए, गर्दनीबाग स्थित ए-टाइप आवास का मासिक किराया ₹275 है, जबकि मेंटेनेंस चार्ज ₹564 है। इसका मतलब है कि कुल मासिक कटौती ₹839 होगी।
Bihar News| ए टाइप-बी टाइप…हर श्रेणी के किराए अलग
इसके तहत गर्दनीबाग के बहुमंजिले भवनों के लिए आवास की पांच श्रेणियां हैं। इसमें ए-टाइप आवास का मानक मासिक किराया 275 रुपये और मासिक मेंटेनेंस चार्ज 564 रुपये है। ऐसे में प्रति आवास कुल मासिक कटौती 839 रुपए होगी। बी-टाइप आवास का मानक मासिक किराया 352 रुपये और मासिक मेंटेनेंस चार्ज 722 रुपये है। इस बी-टाइप प्रति आवास कुल मासिक कटौती 1074 रुपये होगी।
Bihar News| भवन निर्माण विभाग के सचिव, कुमार रवि ने बताया
भवन निर्माण विभाग के सचिव, कुमार रवि ने बताया कि मेंटेनेंस चार्ज से प्राप्त धन का उपयोग इन आवासीय परिसरों के सामान्य क्षेत्रों, हरित क्षेत्रों, जेनरेटरों, लिफ्टों, सड़कों, सफाई, सुरक्षा, जल उपचार संयंत्रों, और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों आदि के रखरखाव के लिए किया जाएगा।
Bihar News| यह व्यवस्था 1 जून 2024 से लागू होगी
यह व्यवस्था 1 जून 2024 से लागू होगी। इस निर्णय पर कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं विविध हैं। कुछ का मानना है कि यह एक उचित कदम है, जो इन आवासीय परिसरों के बेहतर रखरखाव में योगदान देगा। वहीं, कुछ का कहना है कि यह उनके वेतन पर एक अतिरिक्त बोझ होगा।