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Sahebganj MLA News: BJP MLA राजू सिंह दोषी करार, न्यू ईयर पार्टी में चली थी गोली, डॉक्टर की हुई थी मौत, पढ़िए -दिल्ली कोर्ट का बड़ा झटका!

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज विधायक राजू सिंह को तगड़ा झटका दिया है। 2018 के न्यू ईयर पार्टी फायरिंग मामले में अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया, जिसके बाद उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश जारी हुआ।

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Sahebganj MLA News: बिहार के साहेबगंज से विधायक राजू सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2018 के एक मामले में दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद उनकी तत्काल गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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विधायक राजू सिंह किस मामले में दोषी पाए गए?

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी विधायक राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 304 भाग 2 और 30 में दोषी माना है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद उन्हें तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है।

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अदालत के इस निर्णय से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में कई साल से सुनवाई चल रही थी, जिस पर अब अंतिम फैसला सुनाया गया है। विधायक राजू सिंह को कड़ी सजा मिल सकती है, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।

दूसरी तरफ, इसी मामले में आरोपी राजू सिंह की पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इन तीनों को मामले में पर्याप्त सबूतों के अभाव में राहत मिली है। इस फैसले से उनके परिवार को कुछ हद तक सुकून मिला होगा।

क्या था 2018 का पूरा मामला?

यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 का है, जब दिल्ली में नए साल के जश्न के दौरान फायरिंग की गई थी। उस रात एक पार्टी में जश्न के माहौल में हुई गोलीबारी में डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और बाद में उनकी मौत हो गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी।

इस घटना को लेकर दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद बिहार के साहेबगंज से विधायक राजू सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और राजू सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया था। यह Bihar Crime News उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में रही थी।

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अदालत में इस मामले की लंबी सुनवाई चली, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। अंततः, न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर राजू सिंह को दोषी पाया। यह फैसला कानून के समक्ष समानता को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

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राजू सिंह का राजनीतिक सफर: जेडीयू से बीजेपी तक

जानकारी के अनुसार, विधायक राजू सिंह का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। वह केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि जेडीयू, लोजपा और वीआईपी पार्टी में भी रह चुके हैं और इन पार्टियों से विधायक चुने गए हैं। उनका राजनीतिक आधार काफी मजबूत रहा है और वह कई बार दल बदल चुके हैं।

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राजू सिंह 26 फरवरी 2025 में बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता भी आनंदपुर खरौनी पंचायत के कई बार मुखिया रह चुके हैं, जिससे उनका परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। विधायक राजू सिंह की पत्नी रेनू सिंह भी पूर्वी चंपारण से एमएलसी रह चुकी हैं, जो उनके परिवार के राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है।

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यह फैसला राजू सिंह के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है और इसका उनके राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ता है। इस घटना ने एक बार फिर नेताओं के आचरण और सार्वजनिक जीवन में उनकी जिम्मेदारी पर बहस छेड़ दी है।

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