बिहार में अब बिना वीएलटीडी लगाए बसों का परिचालन नहीं होगा। राज्य परिवहन आयुक्त सह अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार डॉ. आशिमा जैन ने इसको लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार,परमिटधारी वाहन की ओर से परमिट में उल्लेखित मार्ग के आरंभ एवं गंतव्य स्थल तक परिचालन किया जाना अनिवार्य होगा। परमिट में अंकित आरंभ एवं गतंव्य स्थल तक परिचालन नहीं करना परमिट की शर्तों का उल्लंघन है।
बसों पर परमिटधारी का नाम, पता, परमिट संख्या, परमिट की वैधता, इत्यादि अंकित करना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल के साथ बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम तथा मोबाइल नंबर भी लिखना आवश्यक है।
ऐसा नहीं किये जाने पर राज्य परिवहन प्राधिकार की ओर से बस का परमिट निलंबित या रद करने की कार्रवाई की जाएगी।
राज्य परिवहन आयुक्त डॉ. आशिमा जैन ने कहा है कि परमिट निर्गमन के लिए सभी व्यवसायिक यात्री वाहनों में वीएलटीडी स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है।
कोई भी नया परमिट बिना वीएलटीडी स्थापित एवं सक्रिय किये हुए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पंद्रह दिनों के अंदर वाहन में वीएलटीडी सक्रिय नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बस मालिक, संचालकों की ओर से परमिट के शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इसका उल्लंघन किये जाने पर राज्य परिवहन प्राधिकार की ओर से बस का परमिट रद करने की कार्रवाई की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर
स्टेज कैरेज वाहन का परिचालन स्वीकृत समय-सारणी के अनुरुप निर्धारित मार्ग पर नियमित रुप से किया जाएगा। स्टेज कैरेज (यात्री बस) परमिट प्राप्त वाहनों का परिचालन स्कूल बस के रुप में करना या वाहन से व्यवसायिक उपयोग के लिए सामान ढ़ोना-छत पर रखना प्रतिबंधित है।
जानकारी के अनुसार, गति सीमा, देय कर के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो डिफॉल्टर वाहन के परमिट को निलंबित,रछ कर दिया जाएगा। वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
साथ ही किसी बैनर, कंपनी, लोगों, परिवार के सदस्य के किसी वाहन के टैक्स डिफॉल्टर होने, बीमा, प्रदूषण संबंधी कागजात वैध नहीं होने या अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने पर उस बैनर, कंपनी, लोगों, परिवार के अन्य वाहनों के पक्ष में निर्गत परमिटों को रद,निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही वाहन मालिक की ओर से परमिट प्राप्त करने के बाद आवृत वाहन की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पंद्रह वर्ष से अधिक आयु के पुराने बसों का पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, फुलवारी शरीफ नगर परिषद गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में परिचालन नहीं किया जाएगा।
रुट डायवर्ट कर बस का परिचालन, बिना परमिट अवैध परिचालन, प्रदूषण, इन्श्योरेंस और फिटनेस फेल वाहनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
वहीं बिना वीएलटीडी लगाए, सक्रिय नहीं रहने वाले वाहनों का परमिट तत्काल स्थगित करते हुए पंद्रह दिनों के अंदर वाहन में वीएलटीडी स्थापित करने एवं उसे सक्रिय रहने संबंधित साक्ष्य समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।