
पटना हाई कोर्ट ने एके -47 राइफल, 26 गोलियां, विस्फोटक सामग्री और दो हैंडग्रेनेड बरामदगी मामले में मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह (Anant Singh did not get bail in the case of possessing AK-47) को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।
एके -47 राइफल, 26 गोलियां, विस्फोटक सामग्री और दो हैंडग्रेनेड रखने के आरोप में अभियुक्त बनाए गए मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को गुरुवार खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने विधायक अनंत सिंह (Anant Singh did not get bail in the case of possessing AK-47) की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की। आर्म्स एक्ट व विस्फोटक निषेध कानून के तहत मोकामा के विधायक दो वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में दूसरी बार अपनी जमानत याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने कोर्ट में अनंत सिंह के बीमारी से संबंधित कागजात दिखाते हुए कहा कि विधायक गंभीर रूप से बीमार हैं।
लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए जमानत याचिका का विरोध करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि निचली अदालत में गवाही पूरी हो चुकी है और आरोपी को अपने बचाव में कहने के लिए अदालत बार-बार बुला रही है फिर भी आरोपी अपनी बीमारी का उल्लेख करते हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के तहत आरोपी से उसके बचाव में सुनवाई करना कानूनन ज़रुरी होता है।
उल्लेखनीय है कि पिछली बार जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर ले। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अभियोजन पक्ष छह महीने में ही गवाही पूरी करा ली है। वहीं आरोपी के बचाव कथन को कलमबद्ध नहीं होने की वजह से मामला अटका हुआ है। ट्रायल इनके कोर्ट में उपस्थित नही होने के कारण प्रभावित हो रहा है।