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Anant Singh video case: विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक से इनकार!

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Anant Singh video case: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह से जुड़े बहुचर्चित वायरल वीडियो मामले में पटना की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। जिला जज राजेंद्र पांडेय की अदालत ने अनंत सिंह को फिलहाल किसी भी तरह की राहत देने या उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें 20 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

अनंत सिंह वायरल वीडियो केस: बाहुबली विधायक को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानें पूरा मामला

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अनंत सिंह वायरल वीडियो: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह से जुड़ा एक मामला इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में एक वायरल वीडियो को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी सुनवाई पटना की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुई। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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पटना की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में शुक्रवार को मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह से जुड़े अनंत सिंह वायरल वीडियो और एफआईआर मामले पर सुनवाई हुई। जिला जज राजेंद्र पांडेय की अदालत में बचाव और अभियोजन पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। कोर्ट ने फिलहाल अनंत सिंह को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। विधायक की गिरफ़्तारी पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी गई। मामले की अगली सुनवाई अब 20 मई को होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। पुलिस से केस डायरी भी अदालत ने तलब की है।

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कोर्ट ने अनंत सिंह को राहत देने से किया इनकार

अनंत सिंह वायरल वीडियो मामले में कोर्ट का रुख साफ है कि बिना केस डायरी देखे कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी। बचाव पक्ष ने अदालत से आग्रह किया था कि जांच पूरी होने तक विधायक की गिरफ़्तारी पर रोक लगाई जाए, हालांकि कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

क्या है पूरा मामला और बचाव पक्ष की दलीलें?

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश पाठक ने अदालत को बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज एफआईआर राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसमें ऐसा कोई दृश्य नहीं है जिसे अश्लील या आपत्तिजनक कहा जा सके। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि जिस कार्यक्रम के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उस स्थान पर अनंत सिंह मौजूद नहीं थे। कोर्ट में यह भी कहा गया कि वीडियो में जिस तरह का माहौल दिखाया जा रहा है, वास्तविकता उससे अलग है।

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अभियोजन पक्ष का क्या कहना है?

दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक देव वंश गिरी उर्फ भानु गिरी ने अदालत को बताया कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक जनेऊ कार्यक्रम में अनंत सिंह अपने समर्थकों और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के साथ पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। पुलिस के अनुसार, 2 और 3 मई को वायरल हुए वीडियो में हथियारों के प्रदर्शन की आशंका दिखाई दी थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। जांच एजेंसियों को संदेह है कि वीडियो में कुछ प्रतिबंधित हथियार भी हो सकते हैं। इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि वीडियो को फॉरेंसिक साइंस लैब भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि वीडियो की सत्यता और हथियारों की पहचान की पुष्टि की जा सके।

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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि केस डायरी आने के बाद ही मामले के तथ्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। फिलहाल किसी भी आरोपी को राहत देने की स्थिति नहीं बनती है। कोर्ट के इस रुख के बाद अब अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिक गई हैं। इस मामले में मीरगंज थाने में विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

क्या है Anant Singh video case?

पटना की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में शुक्रवार को Anant Singh video case पर सुनवाई हुई। दरअसल, मोकामा के विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन वीडियो में कथित तौर पर हथियारों का प्रदर्शन देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इन वीडियो में प्रतिबंधित हथियार भी हो सकते हैं। मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक जनेऊ कार्यक्रम के दौरान ये वीडियो शूट किए गए थे, जिसमें अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे।

बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश पाठक ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। पाठक ने दावा किया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसमें ऐसा कोई भी दृश्य नहीं है जिसे अश्लील या आपत्तिजनक माना जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि जिस कार्यक्रम का यह वीडियो बताया जा रहा है, उस स्थान पर अनंत सिंह मौजूद ही नहीं थे। बचाव पक्ष ने कोर्ट से आग्रह किया कि जांच पूरी होने तक विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।

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वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक देव वंश गिरी उर्फ भानु गिरी ने बचाव पक्ष की दलीलों का खंडन किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2 और 3 मई को सामने आए फुटेज में हथियारों का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभियोजन पक्ष ने यह भी जानकारी दी कि वीडियो को फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) भेजने की तैयारी चल रही है, ताकि उसकी सत्यता और उसमें दिख रहे हथियारों की पहचान की जा सके। अभियोजन ने कोर्ट से विधायक को कोई राहत न देने की मांग की।

कोर्ट का फैसला और अगली सुनवाई

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज राजेंद्र पांडेय की अदालत ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल किसी भी आरोपी को राहत देने की स्थिति नहीं है। अदालत ने पुलिस से इस मामले की केस डायरी भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 मई को होगी, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। इस मामले में विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ मीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया है।

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