
बिहार पुलिस आयोग अध्यक्ष: बिहार सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के मुखिया केएस द्विवेदी को बड़ी राहत दी है। अब वे 68 साल की उम्र तक या अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे, जिससे पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में निरंतरता बनी रहेगी। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में इसकी पुष्टि की गई है।
सोमवार को गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, केएस द्विवेदी के कार्यकाल का विस्तार किया गया है। वे अब 68 वर्ष की आयु तक या अगले सरकारी आदेश तक इस महत्वपूर्ण पद पर बने रहेंगे। यह निर्णय बिहार में बिहार पुलिस आयोग अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका को जारी रखेगा और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करेगा। सरकार ने उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए यह फैसला लिया है।
बिहार पुलिस आयोग अध्यक्ष: कौन हैं केएस द्विवेदी?
केएस द्विवेदी 1984 बैच के एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने बिहार के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक निभाई है। उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस बहाली और कानून-व्यवस्था को लेकर उनके गहन अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपी है। उनका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार दिया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
भर्ती परीक्षाओं पर क्या होगा असर?
इस फैसले का सबसे बड़ा असर बिहार में होने वाली सब-इंस्पेक्टर (SI) और अन्य पुलिस अवर पदों की भर्तियों पर पड़ेगा। गृह विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अब आगामी सभी चयन प्रक्रियाओं का नेतृत्व केएस द्विवेदी ही करेंगे। सरकार ने इसमें ‘अगले आदेश तक’ का विकल्प खुला रखकर यह संकेत भी दे दिया है कि जब तक कोई बड़ी प्रशासनिक आवश्यकता नहीं होगी, द्विवेदी ही आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। उनका अनुभव भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने में सहायक होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
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