अब बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग बंद! बिहार सरकार ने लगाई बड़ी सख्ती, पोर्टल से होगी निगरानी। सरकारी शिक्षक अब नहीं पढ़ा सकेंगे कोचिंग में! बिहार सरकार की नई गाइडलाइन लागू होने को तैयार। बिहार की कोचिंग व्यवस्था पर लगेगा लगाम!@पटना, देशज टाइम्स
New Coaching Rules in Bihar | बिहार में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी
सरकार बनाएगी ऑनलाइन पोर्टल, हर संस्थान पर नजर। कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून! मनमानी फीस पर कार्रवाई तय, हर सुविधा होगी चेक।छात्रों को राहत, कोचिंग पर नकेल! अलग शौचालय, पीने का पानी, हर सुविधा अब अनिवार्य।बिहार में कोचिंग चलाना अब आसान नहीं! हर संस्थान को लेनी होगी DM से मंजूरी। 2011 से अब तक के सारे नियम फेल! अबकी बार सरकार की नई नीति से बंधेगी कोचिंग इंडस्ट्री।@पटना, देशज टाइम्स
New Coaching Rules in Bihar | शिक्षा विभाग लागू करेगा नई कोचिंग नियमावली, शिक्षकों और संस्थानों पर रहेगी कड़ी निगरानी
पटना, देशज टाइम्स— बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर जल्द ही नई सख्त नियमावली लागू की जाएगी, जिसके तहत सरकारी शिक्षकों को कोचिंग पढ़ाने पर रोक, सभी संस्थानों के लिए निबंधन अनिवार्य, और फीस में पारदर्शिता जैसे प्रावधान किए गए हैं।
क्या था 2011 से पहले और अब क्या बनेंगी स्थिति
वर्ष | कदम | स्थिति |
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2011 | पहली बार कोचिंग नियंत्रण नियमावली बनी | सीमित असर पड़ा |
2022-2023 | नई नियमावली का प्रयास, सुझाव आमंत्रित | विरोध के कारण लागू न हो सकी |
2025 | विधि विभाग को मसौदा भेजा गया, जल्द कैबिनेट मंजूरी की उम्मीद |
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई यह नई कोचिंग गाइडलाइन फिलहाल विधि विभाग को भेजी गई है, जहां से कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद इसे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। बिहार में कोचिंग पर सख्त नियम! शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे, पोर्टल से निगरानी। बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगी कोई कोचिंग, फीस भी करनी होगी सार्वजनिक।
2011 और 2023 में लाए गए पुराने नियमों से अलग, इस बार नियमावली को डिजिटल तकनीक और निगरानी तंत्र से लैस किया जा रहा है।
सरकारी शिक्षक अब कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे
नई नियमावली के अनुसार: कोई भी सरकारी शिक्षक किसी कोचिंग में पढ़ाने का कार्य नहीं करेगा। यदि कोई शिक्षक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो शिक्षा विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे शिक्षकों का ध्यान स्कूल शिक्षा पर केंद्रित रहेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।
कोचिंग संस्थानों के लिए निबंधन अनिवार्य होगा
हर कोचिंग संस्थान को जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी से अनुमति लेनी होगी। डिजिटल पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा। बिना निबंधन संचालन पाए जाने पर संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी।
बुनियादी सुविधाओं की होगी जांच
नियमावली के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होंगी। अलग-अलग शौचालय छात्र-छात्राओं के लिए, उचित रोशनी और वेंटिलेशन, पीने के पानी की व्यवस्था, आपातकालीन निकासी का प्रबंध अनिर्वाय होगा।
फीस को लेकर पारदर्शिता होगी अनिवार्य
कोचिंग संस्थानों को अपनी फीस संरचना सार्वजनिक करनी होगी। मनमानी फीस वसूली पर जांच और दंडात्मक कार्रवाई होगी। अभिभावकों और छात्रों को पारदर्शी जानकारी मिल सकेगी।
डिजिटल पोर्टल से होगी निगरानी
शिक्षा विभाग एक विशेष पोर्टल शुरू करने जा रहा है। इसमें होंगे जिलावार निबंधित कोचिंग संस्थानों की सूची, संस्थान की फीस, कोर्स, शिक्षक संख्या और सुविधाओं की जानकारी, इससे छात्रों, अभिभावकों और प्रशासन को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी।