Khan Sir Case: बिहार की राजधानी पटना में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप पर कार्रवाई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को रौशन आनंद की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आयोग ने यह कदम गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए उठाया है।
आयोग का मानना है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्ट्या पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं, जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह नोटिस जारी किया गया है।
Khan Sir Case: मानवाधिकार कार्यकर्ता की शिकायत पर संज्ञान
यह कार्रवाई ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन और मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर द्वारा 10 जून को भेजे गए एक पत्र के आधार पर की गई है। दफ्तुआर ने अपने पत्र में रौशन आनंद की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाते हुए मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया था।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस सख्त रुख के बाद पटना पुलिस पर दबाव बढ़ गया है। एसएसपी को अब निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोग को संतोषजनक रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिससे इस मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो सके।







