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3 सितम्बर, 2024
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Weapon License Verification | 15 तक करा लें हथियारों के लाइसेंस वैरिफिकेशन, इसके बाद यह हो जाएगा अवैध, बिहार गृह विभाग का बड़ा फरमान, सभी डीएम को लेटर

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गृह विभाग ने लाइसेंसी हथियारों को सत्यापन नहीं कराने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी जारी की है। कहा है, बार-बार रिमाइंडर के बाद भी ऐसा नहीं करने वालों हथियारधारकों के लाइसेंस अब सीधे तौर पर रद (Home department’s ultimatum, get weapons license verification done by 15th) कर दिए जाएंगें।

Weapon License Verification | अक्टूबर 2019 के आदेश का असर नहीं

इसके पहले अक्टूबर 2019 में आदेश जारी किया गया था। अक्टूबर 2019 के आदेश के बाद भी अब तक कई लाइसेंस हथियारों का सत्यापन नहीं कराया गया। गृह विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने जिले के सभी डीएम को खास निर्देश संबंधित पत्र भेजे हैं। पढ़िए पूरी खबर

Weapon License Verification | गृहविभाग का कड़ा स्टेप्स

जानकारी के अनुसार, बिहार में लगातार हर्ष फायरिंग और पार्टी के दौरान गोली लगने से मौत को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार के गृह विभाग ने कड़ा रूख अख्तियार करने का फैसला किया है। इसके लिए डेडलाइन तय करते हुए लाइसेंसी हथियारों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। गृह विभाग ने कहा है कि हर्ष फायरिंग करने वाले को जेल भेजा जाएगा।

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Weapon License Verification | हथियार धारकों के लिए अंतिम तारीख तय

गृह विभाग ने उत्तर पूर्व के राज्यों के वैसे हथियारधारकों का लाइसेंस के लिए स्पष्ट निर्देश देते कहा है कि आपके लिए डेडलाइन 15 फरवरी 2024 तय है। अगर इस वक्त तक हथियारों को नए सिरे से सत्यापन नहीं कराया तो अनिवार्य रूप से आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

Weapon License Verification | लाइसेंस तो निरस्त होंगे ही, हो जाएंगें अवैध

साथ ही अल्टीमेटम देते कहा कि ऐसा नहीं करने वालों के लाइसेंस तो निरस्त होंगे ही साथ ही वह अवैध हथियार कहलाएंगे। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कहा है कि बिहार के बाहर से जारी हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन लंबित है। सत्यापन पर तेजी से काम कराएं।

Weapon License Verification | एसोपी का पालन करना होगा जरूरी

लाइसेंसी हथियार के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसोपी का पालन करना है। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश का पालन करना अनिवार्य है। बिहार के बाहर उत्तर पूर्व राज्यों जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम, जम्मू कश्मीर राज्य से जारी लाइसेंस का सत्यापन जरूरी है। इन राज्यों के हथियारों को 15 फरवरी तक सत्यापन नहीं किए जाने पर सभी हथियार अवैध करार हो जाएंगे।

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