वकीलों को अपनी वकालत की डिग्रियों का वेरिफिकेशन कराना होगा। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की डिग्री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक कमेटी गठित की है। कोर्ट ने सभी वकीलों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपनी डिग्रियों का वेरिफिकेशन करा लें। कोर्ट ने कहा कि जिनके पास वास्तविक डिग्री नहीं है, उन्हें हम असली वकील नहीं मान सकते हैं।
बताया जाता है कि मौजूदा समय में लगभग 16 लाख वकीलों ने वेरिफिकेशन के लिए डिग्री और फॉर्म जमा नहीं किये हैं। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से अपनी सुविधा के हिसाब से काम शुरू करने और 31 अगस्त तक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटी को भी निर्देश दिये हैं कि वकीलों की डिग्री के वेरिफिकेशन के लिए कोई शुल्क न लिया जाये।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने वकीलों के सत्यापन की प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच उन व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती है जो वकील होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास वास्तविक शैक्षणिक योग्यता या डिग्री नहीं है। बार काउंसिल ने कहा- जिन वकीलों ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं दिया, वे प्रैक्टिस के काबिल नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के डिग्री सर्टिफिकेट के सत्यापन की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज और हाईकोर्ट के दो पूर्व जज शामिल होंगे।
सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह को भी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया समिति में तीन सदस्यों को नामित करने के लिए स्वतंत्र होगी। अंतिम आदेश अपलोड होने के बाद सदस्यों के नाम स्पष्ट होंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने वकीलों के सत्यापन की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया।
समिति को सुविधाजनक तिथि पर काम शुरू करने और 31 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। पीठ ने कहा, “स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत एडवोकेटों का उचित सत्यापन न्याय प्रशासन की सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह सुनिश्चित करना देश के प्रत्येक सच्चे वकीलों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करने की प्रयास में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ सहयोग करें कि प्रैक्टिस सर्टिफिकेट अंतर्निहित एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेट के साथ विधिवत सत्यापित हों। जब तक कि यह प्रैक्टिस समय-समय पर नहीं की जाती है, इस बात का बड़ा खतरा है कि न्याय का प्रशासन स्वयं एक गंभीर संकट में होगा।
पीठ ने वकीलों की संख्याको लेकर कहा, देश में अभी लगभग 25.70 लाख वकील होने का अनुमान है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार 25.70 लाख वकीलों में से लगभग 7.55 लाख वकीलों के फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए मिले थे. साथ ही 1.99 लाख सीनियर और ऑन-रिकॉर्ड एडवोकेट्स के फॉर्म काउंसिल के पास हैं।
बताया जाता है कि वेरिफिकेशन के लिए लगभग 9.22 लाख फॉर्म आये हैं. लगभग 16 लाख वकीलों ने अभी वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म और डिग्री नहीं जमा की है। BCI ने इसे लेकर कहा कि जिन वकीलों ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं दिये हैं, वे प्रैक्टिस के योग्य नहीं हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बाहर किया जाना चाहिए।
पीठ ने बीसीआई के बयान पर चिंता व्यक्त की कि बिना कुछ वकील बिना सत्यापन के स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बन गए हैं और ऐसे व्यक्तियों ने न्यायिक अधिकारियों के पदों पर भी काम किया हो सकता है।
पीठ ने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच उन व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती है जो वकील होने का दावा करते हैं लेकिन उनके पास वास्तविक शैक्षणिक योग्यता या डिग्री नहीं है। डिग्री प्रमाणपत्रों के सत्यापन में विश्वविद्यालयों द्वारा मांगे गए शुल्कों के कारण सत्यापन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि सभी विश्वविद्यालयों और परीक्षा बोर्डों को बिना शुल्क लिए डिग्री की सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए।
सभी विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड शुल्क लिए बिना डिग्रियों की सत्यता की पुष्टि करेंगे और स्टेट बार काउंसिल द्वारा मांग पर बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाएगी।
2015 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वास्तविक वकीलों जो अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष सक्रिय रूप से वकालत कर रहे हैं, की पहचान के लिए बीसीआई सर्टिफिकेट और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स 2015 को अधिसूचित किया था। विभिन्न हाईकोर्ट के समक्ष नियमों को चुनौती दी गई और मामलों को अंततः सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।
न्यायालय ने नवंबर 2022 में राज्य बार काउंसिलों को जारी किए गए बीसीआई के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील की ओर से दायर एक आवेदन में वर्तमान आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि स्टेट बार काउंसिलों द्वारा वेरीफिकेशन के लिए की जा रही सत्यापन प्रक्रिया पर रोक लगाने का प्रभाव था।
बीसीआई चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने पीठ को बताया कि मंशा सत्यापन को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि डिग्री की वैधता और वास्तविकता की पुष्टि किए बिना सत्यापन नहीं किया गया है।
कठिनाइ तब हुई जब विश्वविद्यालयों ने डिग्री प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए फीस की मांग की। जिसके बाद बीसीआई ने डिग्रियों के सत्यापन की देखरेख के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का सुझाव दिया। पीठ ने यह भी कहा कि वकीलों की संख्या, जो वास्तविक समय में 16 लाख थी, वर्तमान में लगभग 25.70 लाख होने का अनुमान है।
बीसीआई के बयान के अनुसार, 25.70 लाख अधिवक्ताओं में से, लगभग 7.55 लाख फॉर्म सत्यापन के उद्देश्य से प्राप्त हुए थे और 1.99 लाख घोषणा सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार प्राप्त प्रपत्रों की कुल संख्या लगभग 9.22 लाख है।
इन आंकड़ों से, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य बार काउंसिल में नामांकित अधिकांश वकीलों ने अपने सत्यापन प्रपत्र जमा नहीं किए हैं। बीसीआई ने यह आशंका जताई कि जिन वकीलों ने सत्यापन फॉर्म नहीं दिए हैं, वे प्रैक्टिस के योग्य नहीं हैं और ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बाहर किया जाना चाहिए।