Career News | Lok sabha | Examination | परीक्षा माफिया होंगे जमींदोज, प्रतियोगी परीक्षा में अब नहीं होंगी गड़बड़ी, नहीं होगा अब पेपर लीक, गड़बड़ियों पर लगाम के लिए विधेयक लोकसभा में पेश। जी हां, यही हैं नई दिल्ली से बड़ी खबर है जहां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने और अन्य प्रकार की धांधली नहीं होगी। इसको रोकने के लिए आज केंद्र सरकार लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है।
Career News | Lok sabha | Examination | परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए कानून
इसके साथ ही, पेपर लीक पर रोक के लिए संसद में (Bill to prevent unfair means in public exam introduced in lok sabha) विधेयक पेश हो गया है। इससे परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए कानून बनेगा। क्या मिलेगी सजा, पूरी खबर।
Career News | Lok sabha | Examination | परीक्षा में अब कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी ना ही अब पेपर लीक होगा
Career News | Lok sabha | Examination | देश की बड़ी परीक्षाओं जैसे रेलवे, बैंकिंग, जेईई, नीट और यूपीएससी में पेपर लीक और अनुचित साधनों को रोकना है लीक होगा
इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश की बड़ी परीक्षाओं जैसे रेलवे, बैंकिंग, जेईई, नीट और यूपीएससी में पेपर लीक और अनुचित साधनों को रोकना है। इसे आज संसद में पेश किया गया है। इस बिल का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024।
Career News | Lok sabha | Examination | केंंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को किया विधेयक पेश
कार्मिक मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि विधेयक को पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है। केंंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया।
Career News | Lok sabha | Examination | इसमें कई कड़े प्रावधान
Career News | Lok sabha | Examination | केंद्र सरकार के पास जांच को किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की शक्तियां होंगी
विधेयक के प्रावधानों के तहत किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। केंद्र सरकार के पास जांच को किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की शक्तियां होंगी।
Career News | Lok sabha | Examination | गलत तरीके से परीक्षा पास करने वाले को तीन साल की कैद की सजा
विधेयक के तहत गलत तरीके से परीक्षा पास करने वाले को तीन साल की कैद की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। परीक्षा से जुड़ी सेवायें देने वालों पर करोड़ रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा की आनुपातिक लागत वसूलने और चार साल के लिए प्रतिबंध का प्रावधान है। संगठित अपराध में शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। संगठित अपराध में शामिल संस्थान की संपत्ति कुर्क हो सकती है।
Career News | Lok sabha | Examination | राष्ट्रपति ने भी रखा था मंशा, युवाओं को ना हो नुकसान
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पिछले दिनों सरकार की विधेयक लाने संबंधित मंशा को आगे रखा था। उन्होंने कहा था कि परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों से युवाओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।