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11 जुलाई, 2024
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Brijbhushan Sharan Singh News| महिला पहलवानों की जीत, Brijbhushan Sharan Singh पर आरोप तय, Delhi Rouse Avenue Court का Sexual Exploitation Case में Frame Charges

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Brijbhushan Sharan Singh News| महिला पहलवानों की बड़ी जीत हुई है। जहां, Brijbhushan Sharan Singh पर आरोप तय हो गए हैं। Delhi Rouse Avenue Court का Sexual Exploitation Case में Frame Charges का आदेश आया है। वह भी लोकसभा चुनाव के बीच। जहां चुनाव लड़ने की हनक बृजभूषण दिखाते रहे। बीच चुनाव बीजेपी ने पत्ता काटा। बेटे को टिकट दे दिया।

Brijbhushan Sharan Singh News| बृजभूषण महिला पहलवानों के यौन शोषण  में पूरी तरह फंसे

फिर भी भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) की अकड़ देखते ही बन रही थी। मगर अब, बड़ा झटका लगा है। बृजभूषण शरण महिला पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोप में पूरी तरह फंस गए हैं। इनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।

Brijbhushan Sharan Singh News| दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था

विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट देश और दो अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। वहीं, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जुलाई में स्थानीय अदालत से बृजभूषण को जमानत मिल गई थी।

यह भी पढ़ें:  Update Supreme Court News| बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर Supreme Court का बड़ा फैसला, कहा – चुनाव आयोग को काम से नहीं रोक सकते

Brijbhushan Sharan Singh News| बृज भूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा

कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। कोर्ट का कहना है,बृज भूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए थे। अदालत का कहना है कि अदालत ने बृजभूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।

Brijbhushan Sharan Singh News| पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआइ के निलंबित

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर (हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआइ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया था।

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