इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी ओर से बीमारी का हवाला देकर जमानत मांगी गई थी लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू को सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार मामले में साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में भी लालू को सजा मिल चुकी है। इन तीनों मामलों में वे सजा काट रहे हैं।
रांची। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को आज शुक्रवार को भी राहत नहीं मिली। देवघर कोषागार मामले से अवैध निकासी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सीबीआई के शपथपत्र पर जवाब देने के लिए समय लिया गया है।
झारखंड उच्च न्यायालय में जस्टिस एके सिंह की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के वकील ने शपथपत्र पर जवाब देने के लिए अनुमति मांगी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी। सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपना जवाब बुधवार को दाखिल कर दिया है। इसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव पर कुल छह मामले चल रहे हैं। इनमें चार मामलों में इन्हें सजा मिल चुकी है। दो मामले अभी लंबित हैं। लालू ने सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय से लालू को जमानत नहीं दिए जाने की गुहार ल