पटना सिविल कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। इसपर 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मामला पीएम मोदी को अनपढ़ कहे जाने से जुड़ा है।
तय है,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘अनपढ़’ बताने वाले बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ समन जारी किया है।
इस मामले में पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण कुमार वर्मा ने सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया था। निचली अदालत ने इस केस पर सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 332,500 तथा 505 के तहत संज्ञान लिया है।
शिकायतकर्ता और पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण कुमार का कहना है कि संवैधानिक पद पर आसीन प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहे जाने से उनके करोड़ों प्रशंसक आहत हुए हैं। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास भी है। उल्लेखनीय है कि बीते 19 मई को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मोदी को अनपढ़ कहा था।
परिवादी का कहना था कि संवैधानिक पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहे जाने से उनके करोड़ो चाहने वाले लोग आहत हुये है। यही नहीं, अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई हैं। 19 मई 2023 को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहा था। एक तरफ बिहार में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया गया है।
वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने उनकी पत्नी सुनिता केजरीवाल के खिलाफ भी समन जारी कर दिया है। कोर्ट ने यह समन दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में सुनिता केजरीवाल का नाम होने की वजह से जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर भी कोर्ट की गाज गिर गई है। जहां, एक ओर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिहार में समन जारी किया गया है। वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली की भी एक अदालत ने मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ समन जारी कर दिया है।







