
पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के निर्वाचित नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के पार्षदों, उपमुख्य पार्षदों और मुख्य पार्षदों के शपथ समारोह की तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। नगर पंचायत, नगर परिषद के सभी प्रतिनिधियों का शपथ 13 जनवरी और नगर निगम के प्रतिनिधियों का शपथ 15 जनवरी को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है।
बक्सर,रोहतास,शेखपुरा,नवादा,जमुई,जहानाबाद,अरवल,कटिहार,किशनगंज, दरभंगा,भागलपुर एवं सुपौल जिला के नवनिर्वाचित नगर निकाय जनप्रतिनिधियों का 13 जनवरी को होगा शपथ ग्रहण
बिहार के 248 नगरपालिका में पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया समाप्त हो गई है। चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाने के बाद अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने शपथ ग्रहण का इन्तजार कर रहे थे। जिनके इन्तजार की घड़ी अब खत्म हो गयी है।
नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा संबंधित जिलों के नगरपालिकाओं के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षदों के नाम गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। जिसके बाद बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत नवनिर्वाचित पार्षदों, उप पार्षद एवं मुख्य पार्षदों का शपथ ग्रहण बैठक में संपन्न कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तिथि का ऐलान कर दिया है।
जिले के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को शपथ ग्रहण के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। नगर परिषद के प्रतिनिधियों को शपथ अपर समाहर्ता या उप सचिव स्तर के पदाधिकारी दिलाएंगे। नगर पंचायत के प्रतिनिधियों को वरीय उप समाहर्ता या उससे ऊपर के पदाधिकारी दिलाएंगे।

स्थान और समय का निर्धारण डीएम के द्वारा किया जायेगा। 7 दिन पहले प्रतिनिधियों को सूचना देना अनिवार्य किया गया है। पहली बैठक में सिर्फ शपथ का कार्य होगा। अन्य कोई एजेंडा मान्य नहीं होगा। बता दें की नवादा जिले में नगर परिषद नवादा, वारिसलीगंज और नगर पंचायत रजौली के प्रतिनिधियों का शपथ होना है। 20 दिसंबर को मतगणना के बाद से ही निर्वाचित प्रतिनिधि शपथ के इंतजार में हैं।
नगर निगम के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधयों के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जिला पदाधिकारी को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है। इन जिलों में जिला पदाधिकारी शपथ ग्रहण कराएंगे।
नगर परिषद के मामले में अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। इसकी कमी होने पर उप सचिव स्तर के पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कराएंगे। नगर पंचायत के मामले में जिला पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता या उससे ऊपर के पदाधिकारियों को नियुक्त करेंगे। जो नवनिर्वाचित पार्षदों, उप पार्षदों और मुख्य पार्षद को शपथ ग्रहण कराएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के ( यथासंशोधित) धारा 35 के अधीन नगरपालिका की पहली बैठक में नगर निकायों के नव निर्वाचित पार्षदों , उप मुख्य पार्षदों तथा मुख्य पार्षदों को शपथ दिलाये जाने की प्रक्रिया पूरी की जायंगी।







