मई,2,2024
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Tejashwi Yadav को बड़ी सुप्रीम राहत, Supreme Court ने Ahmedabad की निचली अदालत में तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर लगाई रोक

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बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अहमदाबाद में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद की निचली अदालत में तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रायल गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की तेजस्वी यादव की याचिका (Tejasvi Yadav-Big reliefe Supreme Court) पर नोटिस जारी किया है।

इससे पहले, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को अहमदाबाद की निचली अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इस मामले पर छह नवंबर को सुनवाई होने की हुई। तेजस्वी ने अपने वकील के माध्यम से अपर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में उपस्थिति से छूट मांगी थी। पढ़िए पूरी खबर

पेशी की छूट की मांग करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं। दलीलें सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई को 2 दिसंबर तक टाल दिया। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों अपने एक बयान में कहा था कि मौजूदा स्थिति में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनका अपराध माफ भी कर दिया जाएगा।

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अगर वह देश से फरार भी हो जाएं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस बयान के खिलाफ हरेश मेहता ने मानहानि की शिकायत की। जिसमें कहा गया कि पूरे गुजरातियों को ठग कहकर उनका अपमान किया गया है। हरेश मेहता ने इस मामले में तेजस्वी यादव को सजा देने की मांग की थी। अब पढ़िए आगे क्या हुआ आज….

तेजस्वी ने अहमदाबाद की निचली अदालत में चल रहे एक आपराधिक मानहानि के मामले में पेशी से छूट और मामले को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। इस आपराधिक मानहानि के मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत ने उन्हें 22 सितंबर को तलब किया था। निचली अदालत में अब 2 दिसंबर को सुनवाई तय की गई है।

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तेजस्वी ने निचली अदालत को इस बारे में सूचित भी किया है कि उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई कर सकता है। दरअसल, तेजस्वी यादव ने कथित टिप्पणी में कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इस कथित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया है।

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तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि ‘सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं’। इसके विरोध में गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

अब तेजस्वी यादव द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 दिसंबर तक टाल दी है। हालांकि हरेश मेहता के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया है, ऐसे में ट्रायल कोर्ट तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी में भी सुनवाई जारी रख सकती है।

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