नई पंचायत सरकार के गठन से पूर्व विभाग ने गांवों में बेहतर बैंकिंग सेवा का रोडमैप तैयार किया है। जिन पंचायतों में बैंक नहीं है, वहां पंचायत सरकार भवनों में बैंकों की शाखाएं खोली जाएगी।
पंचायती राज निदेशक रणजीत कुमार ने बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर विभाग के निर्णय से अवगत कराया है। बैंकों की शाखाएं या आउटलेट के लिए पंचायत भवन के ग्राम कचहरी के कोर्ट रूम का स्थान तय किया गया है।
पंचायती राज निदेशक की ओर से डीएम को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बैंक शाखा विहीन पंचायतों के पंचायत सरकार भवन में बैंक शाखा खोला जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं कराया गया है।
चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और ग्राम पंचायत को नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन हस्तगत भी कर दिया गया है।
उन पंचायतों में यदि पहले से बैंक शाखा नहीं है तो ऐसे पंचायत के पंचायत सरकार भवन में बैंक शाखा खोला जाएगा। बैंक रहित पंचायतों में बैंकों की शाखा के लिए पहले भी प्रयास किए गए। जमीन के अभाव में लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इसे देखते हुए विभाग ने पंचायत भवन में ही इसके लिए जगह उपलब्ध करा दी है।
निदेशक ने जारी पत्र में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों को दिए गए दायित्वों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया था। पंचायत के कार्यालय सभी कार्यदिवस पर संचालित हो रहा है। वित्त विभाग के निर्देश के आलोक में ग्रामीणों की सुविधाओं में विस्तार करते हुए इन भवनों में बैंकिंग सेवा शुरू की जा रही है। भवन के ग्राम कचहरी के कोर्ट रूम में इसके लिए स्थान निर्धारित किया गया है।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से निर्देश प्राप्त होने के साथ ही जिले के हर प्रखंड के बीडीओ को सूचित किया गया है और जल्द से जल्द संबंधित पंचायत की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिन पंचायत में बैंक शाखा नहीं है उसकी सूची जल्द प्राप्त हो जाएगी। जिसके बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।