

दरभंगा, देशज टाइम्स अपराध ब्यूरो। दरभंगा व्यवहार न्यायालय लगातार शराब और शराबी और उसके कारोबारी पर नकेल कसके समाज को एक बड़ा संदेश दे रहा है।
लगातार, कोर्ट से मद्य निषेध का उल्लंधन करने वाले शराबियों, कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट सजा सुना रहा है। ताजा मामला महिला शराब कारोबारी से जुड़ा है, जिसे पांच साल की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।
तय है, ऐसी सजा से समाज में शराब कारोबारियों पर लगाम लगेगा। लेकिन, यह समय बताएगा। फिलहाल,उ त्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य की अदालत ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के तुर्की गांव की महिला तस्कर मीनू देवी को सजा सुनाई है।
मीनू देवी पर शराब के धंधे में लिप्त पाने और बेचने का मामला सच हो जाने के बाद उसे पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, एक लाख रुपए अर्थदंड अलग से। वहीं, अर्थदंड नही जमा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान सुनाया है।
जानकारी के अनुसार, मीनू देवी के पास से दस लीटर देसी शराब बरामद हुआ था। मामले में एफआईआर भी दर्ज है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मीनू देवी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।








