

प्रभाष रंजन, Darbhanga | ‘अजूबा’ निर्माण पर High Court का ब्रेक — घरों से ऊंची बन रहीं सड़कों और नालियों पर लगी तत्काल रोक, जानिए… दरभंगा में सड़कों के गलत निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्ती, तत्काल रोक के आदेश…दरभंगा में सड़क और नालियों के निर्माण कार्यों पर बड़ा झटका लगा है। पटना उच्च न्यायालय ने इन निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।
सड़कें मकानों से ऊंची, नालियां सड़कों से भी ऊपर!
पिछले कई महीनों से दरभंगा शहर में सड़कों और नालियों का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा था। लेकिन शहरवासियों का कहना है कि यह निर्माण कार्य “विकास” से ज़्यादा अजूबा बन गया है।
लोगों के मकानों और दुकानों की फर्श अब सड़कों से नीचे चली गई है, जिससे बारिश के मौसम में पहले घरों में पानी भरता है, फिर सड़क पर और अंत में नालियों में।
जनता और व्यापारियों ने जताई नाराज़गी
इस स्थिति से परेशान लोगों ने कई बार सरकार और प्रशासन से शिकायत की।
दरभंगा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी बार-बार चेताया कि यह गलत डिज़ाइन शहर को जलजमाव की समस्या में झोंक देगा। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
मजबूर होकर चैंबर पहुंचा Patna High Court
मामले की गंभीरता को देखते हुए चैंबर के पदाधिकारियों —
अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, उपाध्यक्ष कृष्णदेव साह, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, सचिव अभिषेक चौधरी और मुकुंद बैरोलिया ने संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
उन्होंने न्यायालय को अपने पूर्व आदेशों (19.04.2010 और 16.05.2013) की याद दिलाई, जिसमें कहा गया था कि सड़क निर्माण के समय पुरानी सतह को उतनी ही मोटाई में काटा जाए जितनी नई परत डाली जानी है।
अदालत ने मांगा जवाब, राहत की उम्मीद
चैंबर की दलीलों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर प्रशासन से जवाब मांगा है कि क्या उन्होंने पूर्व आदेशों का पालन किया या नहीं।
साथ ही, न्यायालय ने सड़क और नालों के सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
अब शहरवासियों को उम्मीद है कि इस आदेश से गलत ऊंचाई पर हो रहे निर्माण कार्यों पर अंकुश लगेगा और दरभंगा की गलियों में जलजमाव की समस्या से राहत मिलेगी।








