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मार्च, 4, 2026
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अररिया में Women Safety at Workplace सुनिश्चित करने पर जोर, DM विनोद दूहन ने जानिए क्या कहा

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Women Safety at Workplace: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एक मजबूत नींव की तरह है, जिस पर किसी भी सभ्य समाज की इमारत खड़ी होती है। जब यह नींव कमजोर होती है, तो समाज की प्रगति डगमगा जाती है।

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कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा: एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

बिहार के महिला एवं बाल विकास निगम के तत्वावधान में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (DHEW), अररिया ने परमान सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अररिया के जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह पहल कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सम्मानजनक माहौल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।अररिया में Women Safety at Workplace सुनिश्चित करने पर जोर, DM विनोद दूहन ने जानिए क्या कहाप्रशिक्षण सत्र का संचालन एक विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनर द्वारा किया गया। इसमें उपस्थित प्रतिभागियों को पॉश अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013) के कानूनी प्रावधानों, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका और इसके व्यावहारिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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Women Safety at Workplace: डीएम ने दिए अनिवार्य दिशानिर्देश

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और समान भागीदारी सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों को पॉश अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन और उसका प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह आदेश सभी संस्थानों को Women Safety at Workplace के प्रति अपनी जवाबदेही को गंभीरता से लेने का संदेश देता है।इस अवसर पर, अररिया की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) ने पॉश अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने रेखांकित किया कि यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, लैंगिक उत्पीड़न (Workplace Harassment) की रोकथाम करने, शिकायत दर्ज करने की स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करने और पीड़ित महिलाओं को न्याय व संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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जागरूकता और सम्मानजनक वातावरण का निर्माण

इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अधिकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय, बैंक, जीविका सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को लैंगिक संवेदनशीलता, कानून के प्रति जागरूकता और कार्यस्थल पर एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण बनाने की दिशा में प्रेरित करना था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।इस मौके पर अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अररिया, सिविल सर्जन अररिया, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, जिला कोषागार पदाधिकारी अररिया, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई अररिया और अन्य संबंधित पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। यह दर्शाता है कि प्रशासन कार्यस्थल पर Workplace Harassment को गंभीरता से ले रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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