spot_img

Bhagalpur News: भागलपुर में Liquor Seized …140 बोतल शराब में तस्कर की किस्मत का फैसला, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

spot_img
- Advertisement -

Liquor Seized: अपराध की गाड़ी कितनी भी तेज़ भागे, कानून का चौराहा उसे पकड़ ही लेता है। भागलपुर में शराब के काले कारोबार पर अदालत की मुहर ने एक बार फिर यही साबित किया है, जहां 140 बोतलों की बरामदगी के मामले में दोषी को उसके किए की सजा मिल गई है।

- Advertisement -

Liquor Seized मामले में क्या था पूरा घटनाक्रम

Liquor Seized के इस चर्चित मामले की कहानी 18 सितंबर 2021 से शुरू होती है, जब भागलपुर जिले के पिरपैंती थाना क्षेत्र स्थित कंगाली चौक पर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि झारखंड की ओर से एक काले रंग की हुंडई कार में भरकर शराब की एक बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए सघन वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसी जांच के दौरान पुलिस को शक के आधार पर एक काले रंग की कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया।

- Advertisement -

पुलिस टीम ने भी बिना समय गंवाए कार का पीछा किया और उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। हालांकि, मौके का फायदा उठाकर कार का चालक फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन कार में सवार दूसरे व्यक्ति गोलू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 140 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई, जिसके बाद उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  Bhagalpur Road Accident: नवगछिया में भीषण हादसा, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 6 घायल; गांव में पसरा मातम

न्यायालय ने सुनाया कड़ा फैसला

इस मामले की सुनवाई भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 में चल रही थी। सभी पक्षों की दलीलें और सबूतों की जांच के बाद न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने अभियुक्त गोलू कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए गोलू कुमार को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ-साथ उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। कोर्ट का फैसला यह भी कहता है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने मीडिया को फैसले की विस्तृत जानकारी दी। यह निर्णय बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

Samastipur Road Accident: भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, एथलीट और ऑटो ड्राइवर ने तोड़ा दम

Samastipur Road Accident: बिहार के समस्तीपुर में एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे...