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मुख्य बातें
पटना सहित कई जिलों में किया गया है कुछ अवधि के लिए लॉकडाउन
चालकों को वाहन चलाते समय लगाना होगा फेस मास्क
दो गज की दूरी का करना होगा पालन
आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई निरंतर रहेगी जारी
मालवाहक वाहनों को बेवजह रोक-टोक नहीं करने का निर्देश
पटना, देशज न्यूज। पूरे बिहार में मालवाहक वाहनों के आवागमन पर (No ban on movement of cargo vehicles in Bihar) किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सामान्य दिनों की तरह ही मालवाहक वाहनों का परिचालन किया जा सकेगा।
रविवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया, पटना जिला और अन्य कुछ जिलों में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारी ने (No ban on movement of cargo vehicles in Bihar) कुछ दिनों के लिए पुनः लॉकडाउन लगाया है।
इस अवधि में कोविड-19 के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन चालक मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रख सकेंगे। सभी प्रकार के सामग्री चाहे वह अनिवार्य समान हो या गैर अनिवार्य समान या निर्माण सामग्री हो, (No ban on movement of cargo vehicles in Bihar) किसी प्रकार के परिवहन पर रोक नहीं है।
उन्होंने बताया, सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हाल में मालवाहक वाहनों के परिवहन व्यवस्था में बाधा नहीं पहुंचे। साथ ही उनकी लोडिंग अनलोडिंग भी बाधित नहीं (No ban on movement of cargo vehicles in Bihar) होनी चाहिए। वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।
परिवहन सचिव ने पुलिसकर्मी एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मालवाहक वाहनों के आने-जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। अगर कोई मालवाहक वाहन ओवर लोडिंग करते पकड़ा जाता हैं तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ओवर लोडिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी।
परिवहन सचिव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। खाद्य सामग्री व आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की लगातार समीक्षा की जा रही है। खाद्य सामग्री परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। (No ban on movement of cargo vehicles in Bihar) राज्य में आसानी से खाद्य आपूर्ति की जा सके इसके लिए मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रखा गया है। निर्माण सामग्री के आवागमन पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं है।
रेल व विमान सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। यात्री वाहन का परिचालन संबंधित जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में किया जाएगा। यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए पास की (No ban on movement of cargo vehicles in Bihar) आवश्यकता नहीं है।
वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे। (No ban on movement of cargo vehicles in Bihar) वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यात्रा के क्रम में फेसमास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।