
Social Security Pension: बिहार के करोड़ों पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है! राज्य सरकार ने मार्च महीने की पेंशन का भुगतान कर दिया है, जिससे 86.74 लाख लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि पहुंच गई है। वित्त विभाग की हरी झंडी के बाद 1100 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।
बिहार सरकार ने राज्य के 86.74 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को मार्च महीने की पेंशन का भुगतान कर दिया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद, 1100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जारी कर दी गई है। इसके साथ ही, वित्त विभाग ने आगामी तीन महीनों की पेंशन के लिए भी लगभग 3900 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दे दी है। इस राशि में केंद्र सरकार से मिली मदद के अलावा राज्य द्वारा बढ़ाई गई पेंशन का टॉप-अप भी शामिल है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन: भुगतान का पूरा विवरण
वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि समाज कल्याण विभाग से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के भुगतान के लिए बजट आवंटन का प्रस्ताव कुछ दिन पहले ही वित्त विभाग को प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव को त्वरित स्वीकृति प्रदान करते हुए पेंशन भुगतान का आदेश जारी किया गया। विभाग का यह भी कहना है कि वेतन और पेंशन जैसे महत्वपूर्ण मदों के लिए राज्य सरकार को किसी बाहरी ऋण की आवश्यकता नहीं है, जो राज्य की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
जीवन प्रमाणीकरण: किसे मिला भुगतान और किसे करना होगा इंतजार?
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पेंशन का भुगतान केवल उन्हीं लाभार्थियों के बैंक खातों में किया गया है, जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण (Life Certification) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। राज्य में अब तक 86.74 लाख लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जा चुका है। विभाग के अनुसार, जिन लाभार्थियों को मार्च महीने की पेंशन का भुगतान नहीं मिला है, उन्हें जीवन प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद बकाया राशि का भुगतान अगले माह की पेंशन राशि के साथ किया जाएगा। इसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। राज्य में अभी भी लगभग 31 लाख से अधिक लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण किया जाना बाकी है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण का अभियान दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुआ था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इस अभियान के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ई-केवाईसी आधारित जीवन प्रमाणीकरण किया जा रहा है। सभी पेंशनधारियों के लिए वर्ष में एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सतत है और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लाभार्थी अपनी सुविधानुसार किसी भी समय अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। इसके लिए राज्य भर में 67 हजार से अधिक CSC को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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