
Bihar Traffic Challan New Rule: बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! पहले जुर्माना भरने के लिए 90 दिन का समय मिलता था, लेकिन अब इसे घटाकर 45 दिन कर दिया गया है। अगर आप इस अवधि में जुर्माना नहीं भरते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि तय समय में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर वाहन चालकों के सभी दस्तावेज रद्द कर दिए जाएंगे।
विभाग के मुताबिक, जो लोग 45 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरेंगे, वे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाएंगे और न ही वाहन की खरीद-बिक्री कर पाएंगे। इसके अलावा, ऐसे चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम, जिसे Bihar Traffic Challan New Rule कहा जा रहा है, सख्ती से लागू किया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
अब फर्जी सर्टिफिकेट पर भी होगी कार्रवाई, जानिए Bihar Traffic Challan New Rule
परिवहन विभाग ने इस बात पर चिंता जताई है कि कई लोग यातायात नियम तोड़ने के बाद भी समय पर जुर्माना नहीं भरते और किसी न किसी तरह से प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसी गाड़ियां अगर जांच में पकड़ी जाती हैं, तो उनके फर्जी प्रमाण पत्र रद्द करने के साथ-साथ नियमानुसार कड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस सेंटर से ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए गए होंगे, उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग जल्द ही इस संबंध में सभी जिलों को कड़े दिशा-निर्देश भेजेगा।
बार-बार नियम तोड़ने वालों पर ऐसे कसेगी नकेल
अब बिहार में गाड़ियों और चालकों पर पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। जो चालक बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें जिला परिवहन कार्यालय में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तब तक जब्त रहेगा, जब तक वे यह ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेते। इस पहल की शुरुआत पहले पटना और एक-दो अन्य जिलों में हुई थी, जिसे अगले एक-दो महीने में सभी जिला परिवहन कार्यालयों में लागू कर दिया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जुर्माने पर मिली छूट, आगे भी मिलेगा मौका
परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्य भर में 20 हजार से अधिक लंबित ई-चालानों का निपटारा किया गया और लगभग पांच करोड़ रुपये की राशि जमा हुई। इस योजना के तहत चालान राशि एकमुश्त जमा करने वाले चालकों को 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट प्रदान की गई थी।
विभाग के अनुसार, अगले तीन महीनों के भीतर एक बार फिर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां चालान जमा करने वालों को 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें






