
Legal Aid Center: मुजफ्फरपुर की शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय जेल में एक नई और महत्वपूर्ण पहल हुई है। अब जेल में बंद कैदियों के परिजनों को कानूनी सलाह लेने के लिए अदालतों या अन्य दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जेल परिसर के भीतर ही उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होगी।
मुजफ्फरपुर: कैदियों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मुजफ्फरपुर की शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय जेल में एक मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह पहल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कैदियों से मिलने आने वाले रिश्तेदार सहायता के लिए विभिन्न कार्यालयों या अदालतों की यात्रा करने के बजाय जेल परिसर के भीतर ही कानूनी सलाह प्राप्त कर सकें। इस केंद्र का संयुक्त उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव तेज कुमार प्रसाद ने किया। उद्घाटन के दौरान, न्यायिक और जेल अधिकारियों ने बताया कि यह सुविधा उन परिवारों की मदद करेगी जो वित्तीय या सामाजिक बाधाओं के कारण कानूनी प्रक्रियाओं को समझने और अदालती मामलों को आगे बढ़ाने में संघर्ष करते हैं।
Legal Aid Center का उद्देश्य और लाभ
जेल अधीक्षक यूसुफ रिजवान ने बताया कि अब कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्य नए केंद्र पर अनुभवी वकीलों और कानूनी स्वयंसेवकों से मुफ्त में परामर्श कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कानूनी मार्गदर्शन अधिक सुलभ बनाकर लाभान्वित करेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। यह सुविधा सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रहे और सभी को समान न्याय मिल सके।
मौजूदा कानूनी सहायता का विस्तार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जेल के अंदर दोषियों और विचाराधीन कैदियों के लिए पहले से ही एक कानूनी सहायता केंद्र काम कर रहा है। आगंतुक क्षेत्र के पास नव-खुली सुविधा का उद्देश्य सीधे कैदियों के रिश्तेदारों को भी सहायता प्रदान करना है। इस Legal Aid Center से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुलभता बढ़ेगी, जिससे सभी को बेहतर Legal Services मिल सकेंगी। वरिष्ठ जेल अधिकारी, जिनमें उप अधीक्षक अमर सत्यम और अरविंद कुमार शामिल थे, भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




