दरभंगा,देशज न्यूज। कोविड-19 के तहत अनलॉक-3 की अवधि में राज्य सरकार की ओर से छह तक लागू की गई शर्तोंं के अधीन सब्जी, मांस व मछली की दुकानों को खोलने के समय में गृह विभाग ने संशोधित आदेश निर्गत किया है।
जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सीएनजी की बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार 25 अगस्त से छह सितंबर तक राज्य के सभी जिला,अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस व मछली की दुकानें प्रातः 6:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक व अपराह्न 4:00 बजे से संध्या 6:30 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही गली-मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिन भर करना अनुमन्य होगा।