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DGP का कड़ा आदेश! बिहार पुलिस में अब नहीं चलेगी ‘पैरवी’, जानें किन अफसरों पर गिरेगी गाज

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Bihar Police Deputation: बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए सभी मौजूदा प्रतिनियुक्ति आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस कड़े कदम के बाद अब पुलिस अफसरों और कर्मियों की मनमानी प्रतिनियुक्ति पर रोक लग गई है। मुख्यालय ने साफ निर्देश दिया है कि 2026 में जो भी पुलिस अफसर और पुलिसकर्मी दूसरे जिले में प्रतिनियुक्त हुए हैं, उन्हें तुरंत अपने पैतृक जिला या इकाई में वापस लौटना होगा।

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एडीजी (मुख्यालय) की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी प्रभाग, शाखा या इकाई में पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति से पहले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। यह निर्णय पटना पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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मनमानी पर लगाम: क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

दरअसल, पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आया था कि कई पुलिस अफसर और कर्मी पैरवी लगाकर मनचाहे जिलों या इकाइयों में प्रतिनियुक्त हो जाते थे। इतना ही नहीं, कुछ एसपी अपने तबादले के बाद अपने विश्वासी पुलिसकर्मियों को भी साथ ले जाते थे। इस तरह की मनमानी के कारण पुलिस मुख्यालय के पास यह स्पष्ट आंकड़ा ही नहीं मिल पा रहा था कि किस जिले या इकाई में वास्तव में कितने पुलिसकर्मी या अफसर तैनात हैं।

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अलग-अलग प्रभागों द्वारा अपनी मर्जी से की जा रही इन प्रतिनियुक्तियों से प्रशासनिक नियंत्रण और सरकारी कार्यों के समुचित समन्वय में भारी दिक्कतें आ रही थीं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यालय को यह सख्त रुख अपनाना पड़ा है।

अब डीजीपी की अनुमति अनिवार्य: क्या हैं नए नियम?

नए आदेश के तहत, अब कोई भी बाबू या अफसर डीजीपी के स्पष्ट आदेश के बिना अपनी मनपसंद विंग या जिले में प्रतिनियुक्त नहीं रह पाएगा। यह नियम भविष्य की सभी प्रतिनियुक्तियों पर लागू होगा, जिसके लिए डीजीपी की लिखित अनुमति एक पूर्व शर्त होगी। इस फैसले से पुलिस बल के अंदर जवाबदेही बढ़ेगी और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

बिहार पुलिस का यह कदम न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि पुलिसकर्मियों की तैनाती में निष्पक्षता भी सुनिश्चित करेगा। इससे मुख्यालय को राज्य भर में पुलिस बल की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सकेगा।

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