
Khan Sir: पटना सिविल कोर्ट ने प्रसिद्ध शिक्षक पटना में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम प्रोटेक्शन अगली तारीख तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद अगली सुनवाई होने तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी।
पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी सबमिट कर दी है। न्यायालय ने पुलिस द्वारा केस डायरी पेश किए जाने के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही, खान सर से जुड़े अन्य व्यक्तियों को भी ‘नो कोर्सिव एक्शन’ का लाभ मिला है, जिसका अर्थ है कि उनके खिलाफ भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।




खान सर को मिली बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं
यह फैसला खान सर के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें और उनके सहयोगियों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा मिल गई है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन तब तक उन पर गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक मौजूदा स्थिति बनी रहेगी।
पुलिस ने कोर्ट में पेश की अपडेटेड केस डायरी
इस मामले में खान सर के दो गार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। पुलिस की ओर से अपडेटेड केस डायरी जमा होने से मामले की अगली सुनवाई में और स्पष्टता आने की उम्मीद है। न्यायालय अब सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला सुनाएगा।
खान सर और उनके गार्ड्स से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन तब तक सभी संबंधित पक्षों को अंतरिम राहत जारी रहेगी।







