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फर्जी एनकाउंटर की कथित साजिश पर DGP समेत कई बड़े पुलिस अधिकारियों को नोटिस, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

Bihar High Court: भागलपुर जेल से रिहा हुए शख्स के कथित अपहरण और जान से मारने की धमकी देकर फर्जी स्वीकारोक्ति का वीडियो बनवाने के आरोपों पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई है।

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Bihar High Court: बिहार में फर्जी एनकाउंटर की कथित साजिश और एक व्यक्ति के अपहरण के गंभीर आरोपों पर पटना हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह मामला भागलपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हुए अविनाश श्रीवास्तव से जुड़ा है, जिनके परिवार ने पुलिस पर जानलेवा साजिश रचने का आरोप लगाया है।

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क्या है फर्जी एनकाउंटर की साजिश का पूरा मामला?

याचिकाकर्ता पिंकी देवी ने अदालत में बताया कि उनके पति अविनाश श्रीवास्तव को भागलपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद एक दिसंबर की आधी रात पटना सिटी के चौक थाना में पीछे के रास्ते से लाया गया। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और दबाव डालकर एक कथित स्वीकारोक्ति का वीडियो भी बनवाया।

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अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने अदालत को बताया कि अविनाश श्रीवास्तव को एक रेलवे ओवरब्रिज के पास ले जाकर उनकी जेब में गोलियां और कमर में देसी कट्टा रख दिया गया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर उनसे जबरन एक वीडियो बनवाया गया, जिसमें उन्हें अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया।

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न्यायाधीश अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने पिंकी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन आरोपों को अत्यंत गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले को न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला माना है, बल्कि एक नागरिक की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है।

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किन अधिकारियों से मांगा गया जवाब?

पटना हाई कोर्ट ने इस गंभीर मामले में कई उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए शपथपत्र के माध्यम से बिंदुवार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), कारा सुधार विभाग के महानिरीक्षक (आईजी प्रिजन) और पटना के एसपी से जवाब मांगा है। इसके अलावा, भागलपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक, पटना सिटी के चौक थाना के थानाध्यक्ष और इस मामले से जुड़े संबंधित दरोगा को भी नोटिस भेजा गया है।

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अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिका में लगाए गए हर आरोप पर विस्तार से अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हाई कोर्ट का यह कदम पुलिस की जवाबदेही तय करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करना होगा।

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