Banka News: बांका जिले में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) कुमार अमित मन्नू की अदालत ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने के दोषी राजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
गोली मारकर की थी हत्या, पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी राजेश यादव अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा। यह मामला बांका के बेलहर थाना क्षेत्र के निमिया गांव से जुड़ा है। घटना 16 मई 2023 को हुई थी, जब राजेश यादव ने घर में घुसकर अपने चचेरे भाई अरविन्द यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।






अभियोजन अधिकारी राज किशोर प्रसाद सिंह ने बताया, ‘इस संबंध में मृतक की पत्नी वीणा देवी ने राजेश यादव सहित कुल सात लोगों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट ने राजेश यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।’
अन्य आरोपियों पर मुकदमा जारी, न्याय की आस
इस जघन्य हत्याकांड में मृतक की पत्नी वीणा देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। राजेश यादव को सजा मिलने के बाद अब अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही उन मामलों में भी न्याय सुनिश्चित होगा।
यह फैसला जिले में अपराध पर लगाम लगाने और कानून का राज स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीड़ित परिवार को इस फैसले से कुछ हद तक न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है।








