Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा में एक खौफनाक वारदात में शामिल पत्नी और उसके कथित प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रेम प्रसंग के चलते पति की निर्मम हत्या के इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास का फरमान सुनाया। न्यायालय ने संगीता देवी और उसके कथित प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।






अदालत ने 24 जुलाई को ही ठहराया था दोषी
सिमरी थाना कांड संख्या 147/23 से जुड़े सत्रवाद संख्या 675/23 में अदालत ने 24 जुलाई को ही संगीता देवी और कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया था। गुरुवार को सजा के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की लंबी दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) दिलीप कुमार साह ने अदालत को बताया कि यह वारदात 21 जुलाई 2023 की रात को कमरौली गांव स्थित एक मुर्गी फार्म पर हुई थी। मृतक राम कुमार साह अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पत्नी के पास पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में राम कुमार साह की एक आंख भी फोड़ दी गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
मृतक के पिता ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
इस हृदय विदारक घटना के बाद मृतक राम कुमार साह के पिता रामाशीष साह ने सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के बाद मामला अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहों की गवाही कराई, जिन्होंने घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे। अदालत ने प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना के समय से ही दोनों दोषी न्यायिक हिरासत में हैं।








