Darbhanga Murder Case: बिहार के दरभंगा जिले में एक सनसनीखेज हत्या मामले में त्वरित न्याय मिला है। जाले थाना क्षेत्र के काजी बहेड़ा गांव की सुनीता देवी की निर्मम हत्या के आरोप में मंगलवार को मो० शहनवाज को दोषी करार दिया गया। एससी/एस टी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार ठाकुर की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की गई है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने इस फैसले को बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा, “आरोप गठन के महज 22 माह के भीतर ट्रायल पूरा कर अभियुक्त को दोषी ठहराने में कामयाबी मिली है।” यह दर्शाता है कि प्रशासन और न्यायपालिका ने इस गंभीर अपराध को गंभीरता से लिया है।

बांस के बगीचे में हुई थी सुनीता की हत्या, मोबाइल कॉल ने खोला राज
सुनीता देवी की हत्या 25 अगस्त 2024 की रात बांस के बगीचे में गला घोंटकर की गई थी। शुरुआत में हत्यारे अज्ञात थे, जिसकी सूचना अहिल्या देवी ने जाले थाना को दी थी। 26 अगस्त 2024 को प्राथमिकी संख्या 162/24 दर्ज की गई। अनुसंधानक ने इस मामले में पूरी तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की। मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने काजी बहेड़ा निवासी 27 वर्षीय मो० शहनवाज को 30 अगस्त 2024 को लहेरियासराय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया।
दोषी ने कबूला जुर्म, FSL रिपोर्ट से हुई पुष्टि
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मो० शहनवाज ने सुनीता देवी की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद कर ली गई। फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि हत्या में रस्सी का ही इस्तेमाल किया गया था, जिससे मामले में अहम सबूत मिले। इन सब साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ दर्ज मुकदमा अब ज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चला और अदालत ने उसे दोषी पाया।
विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि आरोप गठन के 22 माह के अन्दर ट्रायल पूरी कराकर अभियुक्त को दोषी ठहराने में सफलता मिली।
न्यायालय ने मो० शहनवाज को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) v के तहत दोषी ठहराया है। अभियुक्त 30 अगस्त 2024 से लगातार काराधीन है, और अब 24 अगस्त को उसके लिए सजा का ऐलान किया जाएगा। यह फैसला समाज में ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए एक मजबूत संदेश देगा।







