Bihar Rail Insurance: पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने रेल यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब आरक्षण काउंटरों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा (Optional Travel Insurance Scheme – OTIS) की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे लाखों बिहार रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मात्र 45 पैसे के मामूली प्रीमियम पर यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकेगा। यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है और पूरी तरह से स्वैच्छिक है, जिससे यात्री अपनी इच्छा के अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं।
पहले यह बीमा केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने पर ही उपलब्ध था, लेकिन अब काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए भी यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इस पहल से यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

काउंटर टिकट पर बीमा लेने की आसान प्रक्रिया
आरक्षण काउंटर पर वैकल्पिक यात्रा बीमा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा। आरक्षण फॉर्म भरते समय, बीमा से संबंधित कॉलम में टिक (✓) का निशान लगाकर अपनी सहमति देनी होगी। इसके साथ ही, अपना सही और स्पष्ट मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य है, ताकि बीमा पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सके।
बीमा प्रीमियम का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, नकद भुगतान की कोई सुविधा नहीं है। प्रीमियम जमा करने के बाद, मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक के माध्यम से नामांकित व्यक्ति (Nominee) का विवरण भरना आवश्यक होगा।
सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख का कवर: जानें लाभ और पात्रता
यह वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना सिर्फ 45 पैसे प्रति यात्री (सभी कर सहित) के प्रीमियम पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करती है। यह कवरेज सभी पात्र यात्रियों के लिए सभी श्रेणियों में समान रूप से लागू होगा। यह योजना रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना या अन्य कवर की गई अप्रिय घटनाओं की स्थिति में बीमित यात्री और उनके पात्र दावेदारों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
| बीमा लाभ का प्रकार | अधिकतम निर्धारित राशि |
|---|---|
| मृत्यु (Death) | ₹10,00,000 |
| स्थायी पूर्ण दिव्यांगता (Permanent Total Disability) | ₹10,00,000 |
| स्थायी आंशिक दिव्यांगता (Permanent Partial Disability) | ₹7,50,000 तक |
| चोट लगने पर अस्पताल का खर्च (Hospital Expenses for Injury) | ₹2,00,000 तक |
| पार्थिव शरीर के परिवहन का खर्च (Transport of Mortal Remains) | ₹10,000 |
यह बीमा पॉलिसी में निर्धारित नियमों, शर्तों और पात्रता पर निर्भर करेगा। बीमा कंपनी द्वारा ही वास्तविक देय राशि का निर्धारण किया जाएगा।
किन्हें मिलेगा लाभ और कौन रहेगा बाहर?
इस योजना के अंतर्गत एक ही PNR पर आरक्षण कराने वाले सभी पात्र यात्रियों को बीमा विकल्प चुनने पर सामूहिक रूप से कवर किया जा सकता है। कन्फर्म, आरएसी (RAC) और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले यात्री इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 5 से 11 वर्ष तक के बच्चे भी बीमा कवर के पात्र हैं। हालांकि, बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस योजना में कवर नहीं होंगे। यह सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और सभी यात्रा श्रेणियों के लिए समान बीमा कवर निर्धारित है।
समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे आरक्षण कराते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका लाभ उठाएं। यह सुविधा पात्र यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी कवर की गई दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना की स्थिति में निर्धारित बीमा लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
कुछ विशेष परिस्थितियों में बीमा कवर उपलब्ध नहीं होगा, जैसे रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान होने वाली घटना, नशे की स्थिति में होने वाली घटना या स्वयं को जानबूझकर चोट पहुँचाने से संबंधित मामले। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे बीमा पॉलिसी के सभी नियम और शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। घटना होने के चार माह के भीतर दावा संबंधित बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत करना होगा। नामांकित व्यक्ति का विवरण सही ढंग से भरना आवश्यक है, अन्यथा दावा कानूनी उत्तराधिकारियों से संबंधित प्रक्रिया के अधीन हो सकता है।







