मई,5,2024
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कोरोना की दूसरी लहर का असर बिहार में भी] सरकार की नई गाइडलाइन जारी, जानिए शिक्षकों, स्कूल-कॉलेजों, आयोजनों समेत अन्य क्या है निर्देश

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पटना। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर बिहार में भी दिख रहा है। इसे लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 11 अप्रैल तक बिहार के सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों के लिए स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे। शिक्षक पहले की तरह ही कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए स्कूल आते रहेंगे।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से रविवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कारण बिहार के सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या अन्य शिक्षण संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है लेकिन शिक्षकों और परीक्षाओं के लिए स्कूल-कॉलेज खुले रहेंगे। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव ने डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है।

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जारी आदेश कहा गया है कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए स्कूल-कॉलेज खुले रहेंगे। ये लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि पहले से निर्धारित परीक्षाएं ली जाएंगी। कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। सभी स्कूल और कॉलेजों को एग्जाम के बाद सैनिटाइज किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले शनिवार को बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की बैठक हुई। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने के बारे में आपदा प्रबंधन समूह विचार करे। सीएम के आदेश के कुछ ही देर बाद कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह निर्णय किया कि एक सप्ताह के लिए 5 से 11 अप्रैल तक राज्य के सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

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क्या है सरकार की नई गाइडलाइन –

  1. सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थल,धार्मिक स्थल, शॉपिंग माल, होटेल, रेस्टोरेंट आदि का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा आदतन जारी दिशा-निर्देश अक्षरश: व कड़ाई से अनुपालन करेंगे।
  2. 2. भीड़-भाड़ वाले स्थान जैसे-फूड कोर्ट,जलपान गृह,सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेहड़ी आदि स्थानों पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस की तैनाती की जाएगी।
  3. 3. पांच अप्रैल से खुलने वाले सभी शैक्षिणक संस्थान जिसमें-स्कूल,कॉलेज,कोचिंग, स्किल डेवल्पमेंट सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट अब 12 अप्रैल को खुलेंगे।
  4. 4. सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी व निजी पर रोक रहेगी। उक्त रोक विवाह,श्राद्ध एवं पारिवारिक कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा।
  5. 5. श्राद्ध में 50और शादी में कम से कम 100 और अधिकतम 250 लोग प्रशासनिक अनुमति के बाद ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा अन्यथा इंडियन एपिडेमिक एक्ट (Indian Epidemic Act) तहत कार्रवाई की जाएगी।
  6. 6. सरकारी ऑफिस में सामान्य लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कार्यालय प्रधान अपने विवेक से अपने ऑफिस का समय व उपस्थिति निश्चित करेंगे। यह व्यवस्था30अप्रैल तक  जारी रहेगी।
  7. 7. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम पचास फीसदी क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा। यह व्यवस्था 15अप्रैल तक लागू रहेगी। जिला प्रशासन सुनिश्चित करें कि कोविड नियमों का पालन किया जाए।
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