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22 जून, 2024
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दरभंगा पंचायत चुनाव : प्रत्येक पंचायत के एक सरकारी भवन बनेगा कलस्टर जो उस पंचायत के सभी मतदान केंद्रों के होगा बीच में

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दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह-जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर सभी कोषांग के वरीय/नोडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक की गयी।

 

बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज ने राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से पंचायत चुनाव के लिए दिये आवश्यक निर्देश का स्मरण कराते हुए उसे पूर्ण कर लेने को कहा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में किसी एक सरकारी भवन को कलस्टर बनाना है, जो उस पंचायत के सभी मतदान केन्द्रों से न्यूनतम दूरी पर हो, यानि बीच में हो।

कलस्टर पर ही सेक्टर पदाधिकारी एवं अतिरिक्त ई.वी.एम. रहेगा और किसी मतदान केन्द्र से ई.वी.एम. में खराबी की सूचना मिलने पर कलस्टर से ही नया ई.वी.एम. उस मतदान केन्द्र पर भेजा जाएगा।

ईवीएम कम्सिनिंग (ई.वी.एम. में मतपत्र लगाना) मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी। इसके लिए कुशल कर्मी का चयन कर लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही पर्याप्त संख्या में दो पहिया वाहन की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्थिति में ई.वी.एम. बदलने में आधे घंटे से अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए।

उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को अपने आई.टी. सेल को मजबूत कर लेने का निर्देश दिया, ताकि ऑनलाइन कार्य शीघ्र किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों का 15 सितंबर तक भौतिक सत्यापन करा लिया जाए।

प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं भी मतदान केन्द्रों का सत्यापन करें। सभी मतदान केन्द्रों में बिजली का कनेक्शन करवा लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही पर्याप्त संख्या में टेबुल की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया। क्योंकि 06 वोटिंग कंपार्टमेंट प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बनाया जाना है। मतदान केन्द्रों पर मतदान केन्द्र संख्या, वार्ड नम्बर, पंचायत का नाम अंकित करवा लेने का निर्देश दिया गया।

प्रखंड एवं अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर लेने को कहा गया। कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए प्रखण्ड स्तर पर कोषांग का गठन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में कर लें।

मतदाता सूची का विखण्डीकरण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मी एवं पी.सी.सी.पी. का डिस्पैच प्रखण्ड मुख्यालय से ही होगा, इसकी व्यवस्था कर ली जाए।

आदर्श आचार संहिता के संबंध में बताया गया कि जो योजना स्वीकृत है, जी.पी.डी.पी. में उसकी प्रविष्टि है तथा पूर्व से काम चल रहा है, उसी योजना में काम होगा। नई योजना नहीं ली जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिलाधिकारी ने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को थाना स्तर पर कैम्प कर धारा 107 के प्रस्ताव को निपटाने एवं बाउण्ड भरवाने हेतु शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी हैं, उन्हें चुनाव के दौरान थाना पर परेड कराया जाए तथा मतदान के दौरान थाना पर रोक कर रखा जाए।

बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार सहित तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

 

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