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9 नवम्बर, 2024
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दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला, मारपीट और गाली-गलौच में तीन साल का कारावास

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लहेरियासराय, देशज टाइम्स। विचारण वाद सं. 332/14 में जाले थाना के जोगीयारा निवासी राजेंद्र सिंह एवं गणेश सिंह को एससीएसटी एक्ट में तीन वर्ष का कारावास की सजा स्पेशल जज हमबीर सिंह बघेल की कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई है।

स्पेशल पीपी संजीव कुंवर के अनुसार 20/3/12 को इस मामले की सूचिका रीता देवी अपने गांव के विद्यालय में बच्चे के साथ थी उसी समय जाति सूचक शब्द कहकर गाली-गलौज देते हुए मारपीट आरोपी ने किया था।

इसकी जिसकी प्राथमिकी जाले थाना में कांड सं. 43/12 दर्ज कराया। कोर्ट में 5 गवाहों की गवाही कराई गई। सजा के बिंदु सुनवाई पश्चात अदालत ने दोनों आरोपी को सजा सुनाई।

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